NPS नहीं बल्कि OPS के हिसाब से ही मिलेगी पेंशन! सरकार ने क्यों लिया दोबारा बदलाव का फैसला?
New NPS Rule: केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना में पुरानी की तरह ही सुविधाएं देने के आदेश दिए हैं. अब एनपीएस पेंशन मामलों को पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की तरह ही ऑपरेट किया जाएगा. इससे एनपीएस लाभार्थियों को समय पर पेंशन मिलेगी और उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

New NPS Rule: केंद्र सरकार की ओर से देश के नागरिकों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं. इनमें छोटा-सा निवेश करके भारी मुनाफा कमाया जा सकता है. सरकारी योजनाओं में एक नाम पेंशन स्कीम (NPS) का भी है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान की जाती है. अब इसमें दोबारा से बदलाव करने की घोषणा की गई है.
भारत सरकार ने NPS में पुराने नियमों को लागू करने का आदेश जारी किया है. इस संबंध में केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) ने 12 मार्च को सभी संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश जारी किए, जिसमें कहा कि वे एनपीएस पेंशन मामलों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तरह ही सरकारी कर्मचारियों को समय पर पेंशन देने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है.
पहले से उठ रही थी OPS की मांग
नई पेंशन स्कीम के नियमों से बहुत से लोग खुश नहीं थे. वह पुराने नियमों को वापस लागू करने की मांग कर रहे थे. सरकार ने नई पेंशन योजना में पुरानी की तरह ही सुविधाएं देने के आदेश दिए हैं. अब एनपीएस पेंशन मामलों को पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की तरह ही ऑपरेट किया जाएगा. सरकार को पता चला कि कुछ मामलों में PAOs NPS मामलों को जमा करते वक्त तीन प्रतियां जमा कर रहे हैं. हालांकि नए नियमों में सिर्फ दो ही प्रतियां करनी होती है. इससे पेंशन की राशि जारी करने में देरी का सामना करना पड़ा रहा है.
क्या हुआ बदलाव?
केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के नियमों के अनुसार, एनपीएस के तहत रिटायर होने वाले वर्कर्स की पेंशन को ओपीएस की प्रक्रिया की तरह होगी. इसका उद्देश्य समय पर पेंशन की राशि जारी करना है. इससे एनपीएस लाभार्थियों को समय पर पेंशन मिलेगी और उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. सीपीएओ ने बैंकों को भी आदेश जारी किए हैं कि सभी सीसीए/सीए/एजी अपने नियंत्रण में आने वाले पीएओ को 18 दिसंबर, 2023 को सीपीओ द्वारा जारी पिछले ओएम में दिए गए निर्देशों का पालन करें. बैंकों को भी कहा कि कार्यालय द्वारा जारी आदेश को ध्यान से पढ़ें और उसके हिसाब से काम करें. सभी संबंधित विभागों को 30 दिनों के अंदर पेंशन प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.