पेंशन पाने वाले 30 नवंबर तक जरूर कर लें यह काम, वरना हो सकता है नुकसान
केंद्रीय और राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को हर वर्ष नवंबर के आखिर में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है. इस सर्टिफिकेट को जमा करने की डेडलाइन पास आ गई है. अगर 30 नवंबर, 2024 तक इसे सबमिट नहीं किया तो आपको परेशानी हो सकती है. यह सर्टिफिकेट आपको बैंकों और पोस्ट ऑफिस में जमा करना होता है, जिससे रेगुलर रूप से मंथली पेंशन का लाभ उठाया जा सके.

Pension Deadline Alert: सरकारी कर्मचारियों को रिटारमेंट के बाद हर महीने पेंशन दी जाती है. जिससे वह अपना और परिवार का पालन-पोषण कर सके. लेकिन पेंशनभोगियों को इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है. अब जीवन प्रमाण पत्र जमा करने को लेकर डेडलाइन अलर्ट जारी किया गया है.
जानकारी के अनुसार केंद्रीय और राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को हर वर्ष नवंबर के आखिर में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है. इस सर्टिफिकेट को जमा करने की डेडलाइन पास आ गई है. अगर 30 नवंबर, 2024 तक इसे सबमिट नहीं किया तो आपको परेशानी हो सकती है.
डेडलाइन से पहले करें ये काम
सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है. 9 दिन बाद इसकी आखिरी तारीफ है. यानी आपको 30 नवंबर से पहले सर्टिफिकेट को जमा करना होगा. इसलिए समय रहते ही आप उस काम को निपटा लें. यह सर्टिफिकेट आपको बैंकों और पोस्ट ऑफिस में जमा करना होता है, जिससे रेगुलर रूप से मंथली पेंशन का लाभ उठाया जा सके. सर्टिफिकेट न जमा करने पर पेंशन आनी बंद हो जाएगी. फिर पैसा तभी मिलेगा जब सर्टिफिकेट सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर में पहुंच जाएगा.
सर्टिफिकेट जमा करने के तीन ऑप्शन
पेंशनभोगी जीवन प्रमाण पत्र तीन तरह से जमा कर सकते हैं. जिनमें व्यक्तिगत रूप से, ऑनलाइन और डोरस्टेप बैंकिंग ऑप्शन शामिल है. सर्टिफिकेट सबमिशन के दौरान पीपीओ नंबर, आधार नंबर, बैंक डिटेल और आधार से लिंक मोबाइल नंबर की जानकारी मिलती है. आपको बता दें कि 80 से कम आयु के लोगों के लिए 1 से 30 नवंबर के बीच सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन है. वहीं सुपर सीनियर सिटीजन को 1 अक्तूबर से 30 नवंबर तक डेडलाइन दी गई है. केंद्र सरकार ने 2019 में बैंकों को निर्देश दिया था कि 80 साल से अधिक सिटीजन को नवंबर की जगह 1 अक्टूबर से प्रमाण पत्र जमा करने की अनुमति दें.
ऑनलाइन ऐसे करें सर्टिफिकेट सबमिट
- पेंशनभोगी जीवन प्रमाण पत्र और आधार फेस आरडी ऐप के जरिए फेस, फिंगरप्रिंट सहित बायोमेट्रिक तकनीक का उपयोग कर अपनी पहचान प्रमाणित कर सकते हैं.
- आपका आधार नंबर पेंशन वितरण प्राधिकरण यानी बैंक और पोस्ट ऑफिस में अपडेट होना चाहिए.
- आपको Jeevan Pramaan Face App और AadhaFaceRD इंस्टॉल करें.
- पेंशनभोगी के बारे में जानकारी दें और फोटो खींचने के बाद जानकारी जमा करें.
- फिर रजिस्टर मोबालइल नंबर पर जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए एक लिंक के साथ एसएमएस भेजेगा.