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IRCTC Luggage Rules: ट्रेन में कितना सामान ले जा सकते हैं आप? ज्‍यादा हुआ तो देना होगा जुर्माना

क्‍या आपको पता है कि हवाई जहाज की तरह ही रेलवे में सामान ले जाने की एक तय सीमा होती है. तय सीमा से ज्‍यादा सामान ले जाने पर रेलवे जुर्माना भी लगा सकता है. आइए जानते हैं कि ट्रेन में सामान ले जाने को लेकर क्‍या कहता है रेलवे का नियम.

IRCTC Luggage Rules: ट्रेन में कितना सामान ले जा सकते हैं आप? ज्‍यादा हुआ तो देना होगा जुर्माना
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( Image Source:  ANI )
प्रवीण सिंह
By: प्रवीण सिंह

Updated on: 1 Nov 2024 7:51 PM IST

त्‍योहारी सीजन में ट्रेन से चलने वालों की भीड़ कुछ ज्‍यादा ही बढ़ जाती है. अक्‍सर टीवी पर ऐसे दृश्‍य दिख जाते हैं जिसमें रेलवे स्‍टेशनों के प्‍लेटफॉर्म पर भारी संख्‍या में लोग ट्रेन पकड़ने के लिए जुटते हैं. होली के अलावा दीपावली और छठ के मौके पर दिल्‍ली और मुंबई जैसे महानगरों से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश जाने के लिए बड़ी संख्‍या में लोग ट्रेन का इस्‍तेमाल करते हैं.

आपने भी रेल यात्रा जरूर की होगी और कुछ ऐसे यात्रियों को भी जरूर देखा होगा जिनके पास इतना ज्‍यादा सामान होता है कि वो अन्‍य यात्रियों के लिए भी परेशानी का सबब बन जाता है. और त्‍योहारी भीड़ में अगर ऐसा हो जाए तो परेशानी कई गुना बढ़ जाती है. लेकिन क्‍या आपको पता है कि हवाई जहाज की तरह ही रेलवे में सामान ले जाने की एक तय सीमा होती है. तय सीमा से ज्‍यादा सामान ले जाने पर रेलवे जुर्माना भी लगा सकता है. आइए जानते हैं कि ट्रेन में सामान ले जाने को लेकर क्‍या कहता है रेलवे का नियम.

मुफ्त में कितना सामान ले जा सकते हैं आप?

वैसे तो रेल यात्रा करने वाले लोग अपने साथ मनमाना सामान लेकर ट्रेन में बैठ जाते हैं, लकिन आपको बता दें कि आपके टिकट के साथ कुछ ही सामान मुफ्त ले जाने की इजाजत होती है. यह यात्रा के श्रेणी के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है. जैसे अगर आप एसी फर्स्‍ट क्‍लास में यात्रा कर रहे हैं तो आप अपने साथ 70 किलोग्राम तक सामान मुफ्त ले जा सकते हैं. वहीं AC 2-Tier के लिए यह सीमा 50 किलोग्राम की है. AC 3-tier, स्‍लीपर क्‍लास, एसी चेयर कार और स्‍लीपर कार में आप 40 किलो तक सामान मुफ्त ले जा सकते हैं. सेकेंड क्‍लास के लिए इसकी लिमिट 25 किलो है.

ट्रेन में ज्‍यादा सामान कैसे बुक करें

अगर आप ट्रेन से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं और आपको लगता है कि आपके पास तय सीमा से ज्‍यादा सामान है, तो आप लगेज के रूप में पहले से ही उसकी बुकिंग कराकर उसी ट्रेन से ले जा सकते हैं. इसमें इस बात का विशेष ध्‍यान रखने की जरूरत है कि आपका सामान ट्रेन के खुलने से 30 मिनट पहले पार्सल ऑफिस में हर हाल में पहुंच जाए. यात्री टिकट बुक कराते समय भी अपना लगेज एडवांस बुक करा सकते हैं. सामान का अच्‍छी तरह पैक किया होना भी जरूरी है. हालांकि अगर यात्री खुद या सामान भेजने वाले वैध एजेंट पहले ही एक नोट में यह बता दें कि पैकिंग कैसी है और किस तरह का उसमें डिफेक्‍ट है.

लिमिट से ज्‍यादा सामान ले जाने पर कितनी लगती है पेनल्‍टी?

रेलवे के नियम के अनुसार, जब किसी यात्री को रास्ते में या अपने गंतव्य स्‍टेशन पर पहुंचने के बाद बिना बुक किए या कम बुक किए गए सामान के साथ पाया जाता है, जिसका वजन लिमिट से अधिक होता है, तो बिना बुक किए गए अतिरिक्त वजन के लिए सामान स्केल दर का छह गुना शुल्क वसूला जाता है। "हालांकि, अगर बिना बुक किए या आंशिक रूप से बुक किए गए सामान का पता मुफ़्त सीमा से अधिक है, लेकिन मारजिनल लिमिट के भीतर है, तो उस पर सामान स्केल दर का 1.5 गुना शुल्क लिया जाता है।"

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