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'पति को हिजड़ा बोलना मानसिक क्रूरता', तलाक मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की टिप्पणी

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पत्नी अपने पति को 'हिजड़ा' कहती है तो यह मानसिक क्रूरता है. किसी मां से कहना आपने हिजड़े को जन्म दिया है यह क्रूरता है. दंपति ने साल 2017 में शादी की थी.

पति को हिजड़ा बोलना मानसिक क्रूरता, तलाक मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की टिप्पणी
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निशा श्रीवास्तव
By: निशा श्रीवास्तव

Updated on: 22 Oct 2024 12:07 PM IST

Punjab-Haryana HC: पति और पत्नी का रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है. लेकिन कई बार झगड़े और आपसी मतभेद के बाद रिश्ते में दरार आ जाती है. पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले पर सुनवाई की.

हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर सिंह और जसजीत सिंह बेदी की खंड पीठ तलाक केस पर सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पत्नी अपने पति को 'हिजड़ा' कहती है तो यह मानसिक क्रूरता है.

पति को कहा हिजड़ा

जानकारी के अनुसार 12 जुलाई को फैमिली कोर्ट ने पति के पक्ष में तलाक का फैसला सुनाया था. महिला की सास का आरोप था कि वह अपने पति को हिजड़ा कहती है. इसमें अब सुनवाई करते हुए बेंच ने कहा कि फैमिली कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए रिकॉर्ड और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया. जिसके तहत महिला ने पति को हिजड़ा कहा है वह क्रूरता है. किसी मां से कहना आपने हिजड़े को जन्म दिया है यह क्रूरता है.

पति का पत्नी पर आरोप

मामले से जुड़े कपल ने साल 2017 में शादी की थी. पति ने फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका डाली थी. याचिका में उन्होंने कहा, 'मेरी पत्नी देर रात तक जागती रहती है और मेरी मां से बेडरूम में खाना भेजने को कहती है. इस दौरान उसे पोर्न वीडियो देखने की लत लग गई है और वह मोबाइल में गेम भी बहुत खेलती है. पति का कहना है कि पत्नी उस पर शारिरिक संबंध के लिए दबाव डालती है. इसके साथ ही वह सेक्स टाइमिंग में कम 10-15 मिनट की मांग भी करती है और वह ऐसा रोजाना करीब 3 बार करने को कहती है.

बीमारी को लेकर मारा ताना

पति का आरोप है कि उसकी पत्नी उसे शारीरिक रूप से बीमार होने का ताना मारती है. महिला ने कहा कि ससुराल वाले उसे नशे की गोलियां देते थे और बेहोश होने के बाद उसे तांत्रिक की ताबीज पहना देते थे. पत्नी ने आरोप लगाया कि वो लोग उसे वश में करने के लिए पानी पिलाते थे. उसने कहा फैमिली कोर्ट ने ससुराल वालों के बयान को सही मान लिया. हाईकोर्ट ने कहा कि पति और पत्नी 6 सालों से अलग हैं. ऐसे में दोनों को साथ लाना नामुमकिन है और तलाक के फैसला सुनाया.

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