16 साल बाद 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के गुनाहों का हिसाब अब करेगा भारत
21 जनवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की समीक्षा याचिका खारिज कर दी थी, जिससे उसके भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया. तहव्वुर राणा ने मुंबई हमले के मास्टर माइंड डेविड की मदद की थी.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी देने की घोषणा की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन यात्रा के दौरान यह मंजूरी दी गई. भारत लंबे समय से हमलों में उसकी संलिप्तता के लिए तहव्वुर राणा को जवाबदेह ठहराने के लिए उसके प्रत्यर्पण का प्रयास कर रहा है, जिसमें 166 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए.
तहव्वुर राणा डॉक्टर और बिजनेस मैन रह चुका है, जो पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है. उस पर 26/11 मुंबई हमलों के मेन प्लैनर डेविड कोलमैन हेडली की टोही एक्टिविटिज को आसान बनाने का आरोप है.
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कौन है तहव्वुर राणा?
तहव्वुर राणा पर 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टर माइंड डेविड हेडली की मदद करने का आरोप है. मुंबई पुलिस की चार्ज शीट के मुताबिक तहव्वुर ने डेविड को पूरा खाका तैयार करके दिया था. इसके अलावा, तहव्वुर ने डेविड को अपने इमीग्रेशन बिजनेस का उपयोग करने दिया था.
अमेरिका ने क्यों ठहराया दोषी?
तहव्वुर राणा को 2009 में शिकागो में FBI द्वारा पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी नेटवर्क में उसके रोल के लिए गिरफ्तार किया गया था. हमलों के पीछे आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का समर्थन करने के लिए उसे अमेरिका में दोषी ठहराया गया था, लेकिन मुंबई हमलों से सीधे संबंधित आरोपों से बरी कर दिया गया था.
सिर्फ दो दिन के लिए आया था भारत
मुंबई पुलिस द्वारा दाखिल 400 से अधिक पन्नों के आरोपपत्र में बताया गया है कि तहव्वुर हुसैन राणा 11 नवंबर, 2008 को भारत आया था और 21 नवंबर तक देश में रहा. उसने इनमें से दो दिन मुंबई के पवई स्थित रेनेसां होटल में बिताए.
पुलिस को मिला था मेल
मुंबई क्राइम ब्रांच को डेविड हेडली और तहव्वुर राणा के बीच ईमेल कम्यूनिकेशन मिला था. 26/11 के आतंकवादी हमलों से जुड़े एक ईमेल में डेविड हेडली ने मेजर इकबाल की ईमेल आईडी के बारे में पूछा था. पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के एक ऑपरेटिव मेजर इकबाल को 26/11 के आतंकवादी हमले के मामले में आरोपी बनाया गया था.
डेनमार्क में फैलाया आंतकवाद
तहव्वुर राणा पर पहले इलिनोइस के उत्तरी जिले के लिए यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा चलाया गया था. दूसरे अधिरोपित अभियोग में उस पर तीन आरोप लगाए गए थे. जूरी ने उसे धारा 11 (डेनमार्क में आतंकवाद को भौतिक सहायता प्रदान करने की साजिश) में दोषी ठहरायाय जूरी ने राणा को धारा 12 (लश्कर-ए-तैयबा को भौतिक सहायता प्रदान करना) में भी दोषी ठहराया.
14 साल की जेल
तहव्वुर राणा और डेविड हेडली पर विवादास्पद मुहम्मद पब्लिश करने वाले न्यूज पेपर जाइलैंड्स-पोस्टेन के ऑफिस पर हमले की साजिश रचने के आरोप में 18 अक्टूबर 2009 को आरोप लगाए गए और उन्हें गिरफ्तार किया गया. इसके बाद पूछताछ के दौरान पता चला कि तहव्वुर मुंबई गया था और ताज महल पैलेस एंड टॉवर में रुका था, जो उन स्थानों में से एक था, जिस पर नवंबर 2008 में चार दिनों से अधिक समय तक आतंकवादियों ने हमला किया था. तहव्वुर पर मुकदमा 16 मई 2011 को शिकागो, इलिनोइस में शुरू हुआ. हालांकि, राणा का कहना है कि वह अपने इमिग्रेशन कंसल्टिंग बिजनेस के हिस्से के रूप में कनाडा और अमेरिका में प्रवास करने के इच्छुक लोगों का इंटरव्यू करने के बहाने अपनी पत्नी के साथ भारत आया था.