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जन औषधि केंद्रों को बंद करने के आदेश पर कर्नाटक हाईकोर्ट की रोक
कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में संचालित जन औषधि केंद्रों को बंद करने के सरकारी आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है. यह फैसला न्यायमूर्ति एम आई अरुण ने उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया जो इन केंद्रों के मालिकों द्वारा दायर की गई थीं.