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मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को यूपी गैंगस्टर्स एक्ट के तहत एक मामले में शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे दी. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अंसारी को लखनऊ में अपने आधिकारिक आवास पर रहना होगा, अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने के लिए जिला प्रशासन और ट्रायल कोर्ट से पूर्व अनुमति लेनी होगी.
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अंसारी ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ सकते. अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अंसारी को अदालत के समक्ष चल रहे मामलों के बारे में कोई सार्वजनिक बयान नहीं देना चाहिए.
हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि इन मामलों में अंसारी का अपना बचाव करने का अधिकार अप्रभावित रहना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि यूपी पुलिस के साथ अंसारी के आचरण पर एक स्थिति रिपोर्ट दायर की जाए. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को छह सप्ताह के बाद सूचीबद्ध किया है और निर्देश दिया है कि अंसारी के साथ यूपी पुलिस के आचरण पर एक स्थिति रिपोर्ट दायर की जाए.