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शिवमूर्ति मुरुगा शरणारू पर POCSO केस: दोनों पक्षों की दलीलें पूरी, 26 नवंबर को आएगा फैसला
चित्रदुर्गा स्थित द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में शिवमूर्ति मुरुगा शरणारू के खिलाफ चल रहे POCSO मामले की सुनवाई सोमवार को अहम मोड़ पर पहुंच गई. कोर्ट ने धारा 313 के तहत आरोपी के बयान पर दोनों पक्षों की दलीलें और जवाब सुने. सभी बहसें पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुनाने की तारीख तय कर दी है. जानकारी के मुताबिक, चিত্রदुर्गा के द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सी.जी. हादापदा अब 26 नवंबर को इस बहुचर्चित मामले में अपना फैसला सुनाएंगे. यह मामला पिछले कई महीनों से कर्नाटक में राजनीतिक और धार्मिक हलकों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है. कोर्ट का फैसला आने से पहले राज्य की कई सामाजिक और छात्र संगठन इस केस की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं. फैसला आने पर इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकता है.

