अगर अब तक नहीं मिला ITR Refund तो क्या करें? ऐसे देखें अपना स्टेटस
ITR Refund Status: ITR रिफंड उस रकम को कहते हैं जो टैक्सपेयर्स को वापस मिलती है, जब उन्होंने पहले से जो कर (जैसे TDS, एडवांस टैक्स आदि) जमा किया हो. आप बड़े आसान तरीके से अपना स्टेटस देख सकते हैं. ITR रिफंड चेक करने के लिए सबसे पहले NSDL (TIN-NSDL) की वेबसाइट पर जाएं.

ITR Refund Status: देश में सरकारी और प्राइवेट दोनों कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी को हर साल इनकम टैक्स भरना पड़ता है. आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए डेडलाइन को 16 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया था, जो कि अब खत्म हो गई है. अगर आपका भी रिफंड अब तक नहीं आया है तो पहले अपना स्टेटस चेक करें.
ITR रिटर्न की डेडलाइन को समाप्त हो चुकी है, इसलिए टेक्सपेयर्स अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं. बता दें कि ITR रिफंड उस रकम को कहते हैं जो टैक्सपेयर्स को वापस मिलती है, जब उन्होंने पहले से जो कर (जैसे TDS, एडवांस टैक्स आदि) जमा किया हो, वह उनकी असल टैक्स देनदारी से ज्यादा निकल जाए.
क्या है ITR रिफंड?
जानकारी के अनुसार, जब आप साल भर में अपनी आय पर टैक्स की व्यवस्था करते हैं, तो कभी-कभी आपने ज्यादातर टैक्स पहले से ही जमा कर दिया होता है. जैसे कि आपकी सैलरी से TDS काटता है, या आपने एडवांस टैक्स / सेल्फ-असेसमेंट टैक्स भर दिया होता है, लेकिन जब आप साल खत्म होने पर अपनी पूरी आय, कटौतियां (deductions) और कर देयता (tax liability) की गणना करते हैं, तो हो सकता है कि आपने जितना टैक्स पहले दिया, वह आपकी असल देनदारी से अधिक हो.
रिफंड की शर्तें
- ITR रिफंड मिलने आपने पहले से अधिक टैक्स दिया हो.
- आपकी लास्ट रकम उससे कम निकले तभी आपको रिफंड मिलेगा.
- आप उस अतिरिक्त टैक्स की मांग अपनी Income Tax Return (ITR) में करते हैं.
- मान लीजिए आपने TDS और एडवांस टैक्स मिलाकर 50 हजार पहले ही दे दिए, लेकिन आपकी पूरे साल की आय और कटौतियों के बाद आपकी असल कर देनदारी सिर्फ 40 हजार निकली, तो ऐसे में 10,000 रुपये आपका ITR रिफंड बनता है.
ऐसे चेक करें रिफंड स्टेटस
- ITR रिफंड चेक करने के लिए सबसे पहले NSDL (TIN-NSDL) की वेबसाइट पर जाएं.
- अपने PAN नंबर और संबंधित Assessment Year दर्ज करें.
- कैप्चा कोड डालें और Proceed / Submit बटन दबाएं.
- स्क्रीन पर आपका रिफंड स्टेटस दिखेगा. जैसे Refund Paid, Refund Failed, Refund Under Process आदि.
- अगर रिफंड नहीं हो पाया हो, तो Re-issue Request या Refund Re-issue ऑप्शन भी दिख सकता है, जहां आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं.