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गैस के दाम, टोल पास और अनजान कॉलर की पहचान... 1 नवंबर से बदलेंगे ये नियम, जानें जेब पर पड़ेगी मार या मिलेगी राहत?

नवंबर की पहली तारीख से गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव हो सकता है, वहीं टोल पास और मोबाइल पर कॉल करने वाले का नाम दिखने जैसे नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं.

गैस के दाम, टोल पास और अनजान कॉलर की पहचान... 1 नवंबर से बदलेंगे ये नियम, जानें जेब पर पड़ेगी मार या मिलेगी राहत?
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( Image Source:  META AI )
हेमा पंत
Edited By:हेमा पंत5 Mins Read

Updated on: 31 Oct 2026 3:18 PM IST

महीने की पहली तारीख आते ही कई ऐसे नियम बदल जाते हैं, जिनका सीधा संबंध आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी से होता है. अक्टूबर अब विदा लेने वाला है और नवंबर की शुरुआत के साथ ही कुछ नए बदलाव लागू होने जा रहे हैं. इनका असर घर के बजट, हाईवे पर सफर, मोबाइल इस्तेमाल करने और कारोबार करने वालों पर पड़ सकता है. कहीं गैस सिलेंडर की नई कीमतें सामने आएंगी, तो कहीं टोल चुकाने और शराब खरीदने के लिए भुगतान का तरीका बदलने वाला है.

तेल कंपनियां 1 नवंबर को LPG सिलेंडर के नए दाम जारी कर सकती हैं, वहीं टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों के लिए सालाना पास की नई सुविधा भी शुरू होने जा रही है. इसके अलावा मोबाइल पर अनजान नंबर से आने वाली कॉल को लेकर भी बदलाव होने वाला है. अब कॉल आने पर स्क्रीन पर फोन करने वाले का नाम दिखाई दे सकता है, जिससे बार-बार नंबर पहचानने के लिए दूसरे ऐप की मदद नहीं लेनी पड़ेगी.

1. गैस सिलेंडर के नए रेट होंगे जारी

महीने की शुरुआत में तेल कंपनियां रसोई गैस की कीमतों पर नया फैसला लेती हैं. इसी वजह से 1 नवंबर को भी LPG सिलेंडर के ताजा रेट सामने आ सकते हैं. बीते महीने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के लिए ग्राहकों को 62.50 रुपये ज्यादा चुकाने पड़े थे. दूसरी ओर, घरों में इस्तेमाल होने वाले 14 किलो के सिलेंडर की कीमत पहले जैसी ही रखी गई थी. अब नवंबर में गैस के दाम बढ़ेंगे, घटेंगे या पुराने स्तर पर बने रहेंगे, यह नई कीमतों की घोषणा के बाद ही पता चलेगा. इसके साथ ही हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन यानी ATF के रेट में भी बदलाव हो सकता है.

2. ITR की डेडलाइन बढ़ी

इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है. अब करदाता 31 अक्टूबर की जगह 21 नवंबर 2026 तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकेंगे.

3. गाड़ी से जुड़े ये नियम बदलें

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए दूसरे राज्यों से आने वाली उन पुरानी गाड़ियों पर रोक लगाई जाएगी, जो BS6 मानकों के तहत नहीं आती हैं. दूसरी तरफ, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के नए लिंक पर सामान ढोने वाली गाड़ियों को सफर करने की इजाजत नहीं होगी. इस नियम के दायरे में छोटी मालवाहक गाड़ियां भी आएंगी.

4. महंगी शराब के लिए डिजिटल पेमेंट

तमिलनाडु में शराब की खरीदारी से जुड़ा एक नया नियम लागू होने जा रहा है. राज्य में सरकारी दुकानों के जरिए चलने वाली TASMAC से अगर कोई ग्राहक 1,000 रुपये से महंगी शराब की बोतल लेता है, तो उसे भुगतान डिजिटल तरीके से करना होगा. ऐसे में इस कीमत से ऊपर की शराब खरीदने पर नकद पैसे देने का ऑप्शन नहीं मिलेगा. ग्राहकों को UPI, कार्ड या दूसरे ऑनलाइन माध्यमों से ही बिल चुकाना पड़ेगा.

5. GST रूल बदलेंगे

GST से जुड़े नए प्रस्तावों के लागू होने पर छोटे व्यापारियों को कई तरह की राहत मिल सकती है. इसके तहत टैक्स का पैसा वापस मिलने के प्रोसेस को कम समय में पूरा करने और दस्तावेजों से जुड़ी औपचारिकताएं घटाने की तैयारी है. इसके अलावा, जिन कारोबारियों की सालाना कमाई 5 करोड़ रुपये से नीचे है, उनमें से कुछ को जीएसटी रिटर्न जमा करने के लिए आसान ऑप्शन मिल सकता है. हालांकि, इन बदलावों के सभी नियम 1 नवंबर से ही लागू हो जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है. अलग-अलग प्रावधानों को लागू करने की तारीख अलग हो सकती है.

6. इतने रूपये में मिलेगा सालभर का टोल पास

टोल टैक्स के खर्च से कुछ वाहन चालकों को अब राहत मिल सकती है. जिन लोगों का घर किसी टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर तक की दूरी पर है, वे अपनी पर्सनल गाड़ी के लिए 1,500 रुपये खर्च करके पूरे साल का पास बनवा सकेंगे. हालांकि, इस सर्विस का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा, जो निर्धारित नियमों और शर्तों के दायरे में आएंगे. पास बन जाने के बाद उन्हें संबंधित टोल बूथ से गुजरते समय हर बार अलग से शुल्क नहीं देना पड़ेगा.

7. मोबाइल पर दिखेगा फोन करने वाले का नाम

अब किसी अनजान नंबर से फोन आने पर यह पता लगाना आसान हो सकता है कि कॉल किसने की है. इसके लिए दूरसंचार विभाग ने CNAP नाम की सुविधा शुरू करने के निर्देश दिए हैं. इसके चालू होने पर फोन की स्क्रीन पर कॉल करने वाले का नाम भी नजर आएगा. यह नाम उसी जानकारी से लिया जाएगा, जो ग्राहक ने अपना मोबाइल कनेक्शन लेते समय टेलीकॉम कंपनी को दी थी.


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