दिल्ली के बहुचर्चित आबकारी नीति (शराब घोटाला) मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में दोनों नेताओं को बरी कर दिया है. शुक्रवार को सुनाए गए फैसले में अदालत ने कहा कि आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं हैं. सीबीआई ने इस मामले में कुल 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने सभी के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार करते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया.