इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से मचा बवाल, जज को लेकर लोगों ने क्या कहा? Video

Allahabad HC: Court के फैसले पर देश में गुस्सा, लड़कियों की छाती दबाना अपराध की श्रेणी में नहीं
Edited By :  नवनीत कुमार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले ने देशभर में आक्रोश फैला दिया है. कोर्ट ने कहा कि किसी लड़की की छाती दबाना यौन अपराध की श्रेणी में नहीं आता, जिससे जनता और महिला संगठनों में गुस्सा बढ़ गया है. इस फैसले को नारी सम्मान और कानून व्यवस्था के खिलाफ माना जा रहा है, और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की मांग हो रही है.


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