2006 मुंबई ब्लास्ट: निर्दोष अब्दुल वहीद शेख ने जेल में बिताए 9 साल, अब मांग रहे 9 करोड़ का मुआवजा! जानिए कानून क्या कहता है

2006 Mumbai Train Blasts: Acquitted Accused Abdul Wahid Sheikh Demands ₹9 Crore Compensation | Crime
By :  अच्‍युत कुमार द्विवेदी
Updated On : 18 Sept 2025 10:59 PM IST

2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में सभी आरोपियों को निर्दोष ठहराया गया, जिसमें 186 लोगों की मौत हुई थी. अब उस केस के एक पूर्व आरोपी, अब्दुल वहीद शेख, जिन्होंने नौ साल तक जेल में बिताए, ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग से ₹9 करोड़ का मुआवजा मांगा है, यानी हर साल के लिए 1 करोड़ रुपये. उनका कहना है कि उन्होंने निर्दोष रहते हुए इतने साल जेल में काटे, इसलिए उन्हें आर्थिक हर्जाना मिलना चाहिए. इस मामले में, State Mirror Hindi के एडिटर क्राइम इनवेस्टीगेशन संजीव चौहान ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और आपराधिक रक्षा विशेषज्ञ डॉ. ए.पी. सिंह से विशेष बातचीत की. डॉ. सिंह ने बताया कि भारतीय कानून ऐसे मामलों में मुआवजे की संभावनाओं और हदों को स्पष्ट करता है...


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