यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी खाने पीने की चीजों पर थूकने वालों की खैर नहीं, धामी सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश
मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति इस तरह के अपराध में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद, उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) अभिनव कुमार ने पुलिस अधिकारियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.;
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के बाद अब उत्तराखंड में धामी सरकार भी हुई सख्त. हाल ही में मसूरी में एक गंभीर घटना सामने आई, जिसमें नौशाद अली रहसन अली को चाय के बर्तन में थूकने और उस चाय को ग्राहकों को पिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. इस घटना ने पूरे राज्य में आक्रोश पैदा कर दिया. इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त कदम उठाते हुए कहा कि उत्तराखंड में 'धर्मांतरण, थूक जिहाद और अवैध अतिक्रमण' जैसे अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे. अब उन्होंने विशेष रूप से खाद्य पदार्थों में थूकने की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति इस तरह के अपराध में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद, उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) अभिनव कुमार ने पुलिस अधिकारियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.
होटल और ढाबों में DGP के दिशा-निर्देश
पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि हाल के दिनों में होटल, ढाबों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में पेय एवं खाद्य पदार्थों में थूकने की घटनाएं सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इन घटनाओं का सीधा संबंध सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा से है, और पुलिस की कार्रवाई भी इसमें बहुत जरूरी हो जाती है.
DGP के निर्देश के अनुसार, राज्य के सभी होटल, ढाबे और अन्य खानपान संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों का शत-प्रतिशत सत्यापन किया जाएगा.
सख्त कानूनी कार्रवाई
गश्त और पैट्रोलिंग के समय होटल, ढाबों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए हैं. यदि आवश्यक हो तो स्वास्थ्य और खाद्य विभाग की मदद से इन प्रतिष्ठानों में औचक निरीक्षण किया जाएगा. खाद्य पदार्थों में थूकने जैसी घटनाओं पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 274 के तहत और उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 81 के तहत केस दर्ज किया जाएगा.
यदि आरोपी धार्मिक, भाषायी या मूलवंशीय संवेदनाओं को आहत करता है, तो IPC की सुसंगत धाराओं के तहत 196 (1) (बी) अथवा 299 के अन्तर्गत भी ऐक्शन लिया जाएगा.
मुख्यमंत्री का 'एक्स' पर पोस्ट
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल से इस दिशा-निर्देश को साझा किया है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की पवित्र भूमि में पेय या खाद्य पदार्थों में थूकने जैसे दुष्कृत्य करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है. राज्य सरकार इस तरह के अपराधों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, और ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई की जाएगी.
धामी ने साथ ही यह भी कहा कि जन-जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे, ताकि आम जनता को भी इस तरह की घटनाओं के प्रति सजग किया जा सके और वे इसकी शिकायत पुलिस को तुरंत कर सकें.
योगी सरकार लाएगी नया कानून
खाने पीने की चीजों में गलत तरह का कम करने वालों के लिए हाल ही में योगी सरकार ने सख्त नियम लिया है कि सरकार एक कड़ा कानून लाएगी.ये एक्शन सरकार ने बहुत सी बुरी हरकतों के बाद लिया है. हाल ही में सहारनपुर में एक घटना हुई थी, जिसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था. वीडियो में एक व्यक्ति को थूकते हुए देखा गया था, जिसके बाद रेस्तरां के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया था. इसी तरह के बहुत से मामले देखे गए हैं, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया है.