पंजाब सरकार का दिव्यांगों के लिए बड़ा फैसला, शिकायतों के समाधान के लिए उठाया ये कदम
पंजाब की मान सरकार ने दिव्यांगों के लिए बड़ा फैसला लिया है. उनकी समस्याओं के समाधान के लिए शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे. जाब सरकार में मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने सीएम मान के इस कल्याणकारी फैसले के बारे में जानकारी दी. मंत्री ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (RPWD) अधिनियम, 2016 की धारा 23 के तहत उनके लिए शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की गई है.;
Punjab Government: पंजाब की भगवंत मान सरकार प्रदेश की जनता के हित के लिए कई बड़े फैसले ले रही है. सरकार का फोकस लोगों को बेहतर और स्वास्थ्य सुविधाएं समेत अन्य जरूरतों को पूरा करने में मदद करना है. अब मान सरकार ने दिव्यांगों के लिए बड़ा फैसला लिया है. उनकी समस्याओं के समाधान के लिए शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे.
जानकारी के अनुसार, पंजाब सरकार में मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने सीएम मान के इस कल्याणकारी फैसले के बारे में जानकारी दी. मंत्री ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (RPWD) अधिनियम, 2016 की धारा 23 के तहत उनके लिए शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की गई है.
दिव्यांगों के लिए अनोखी पहल
मंत्री बलजीत कौर ने बताया कि दिव्यांग व्यक्तियों की समस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए प्रदेश में अलग-अलग विभागों, बोर्डों, निगमों यूनिवर्सिटी और अन्य सरकारी संस्थानों में शिकायत निवारण अधिकारी तैनात किए गए हैं. इस बारे में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है. उन्होंने बताया कि अधिकारी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भेदभाव, कार्यस्थल चुनौतियों और करियर की प्रगति से संबंधित शिकायतों का समाधान करेंगे. किसी भी शिकायत की जांच मिलने के दो हफ्ते के अंदर पूरी होनी चाहिए.
मंत्री ने अधिकारी को दिए निर्देश
बलजीत कौर ने विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अलग-अलग विभागों, बोर्डों, निगमों और यूनिवर्सिटी द्वारा नियुक्त शिकायत निवारण अधिकारियों के नाम और संपर्क नंबर एक महीने के अंदर विभाग की वेबसाइट पर शेयर किए जाएं. साथ ही एक मोबाइल नंबर भी जारी करने को कहा है. उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार दिव्यांग को हर संभव मदद प्रदान करेगी.
जानकारी देने पर पंजाब में मिलेंगे 25,000 रुपये
पंजाब के कपूरथला जिले के डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार ने पंचाल की ओर से चीनी मांझे के इस्तेमाल, ब्रिकी या भंडारण के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये तक का एलान देने की घोषणा की है. इसका उद्देश्य सिंथेटिक नायलॉन मांझे के हानिकारक प्रभावों को रोकना है, जिसे चीनी मांझे के भी नाम से जाना जाता है. डीसी पंचाल ने बताया कि सिंथेटिक, नायलॉन या कोटेड पतंग डोर का निर्माण, बिक्री, खरीद या भंडारण पूरे पंजाब में बैन हैं. नियमों का उल्लंघन करने पर 10 से 15 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है.