राम रहीम की बढ़ी मुश्किलें, बेअदबी मामलों की होगी जांच, CM मान का आदेश

हरियाणा होईकोर्ट ने 2015 के गुरुग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में मुकदमा चलाने पर रोक लगा दी थी. अब पंजाब सरकार ने बेअदबी मामलों में राम रहीम के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. अब राम रहीम के खिलाफ निचली अदालत में ट्रायल शुरू हो सकेगा.;

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Edited By :  निशा श्रीवास्तव
Updated On : 22 Oct 2024 2:02 PM IST

Ram Rahim: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राम रहीम के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. पंजाब सरकार ने साल 2015 के बेअदबी मामलों में राम रहीम के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं.

पंजाब सरकार ने डेरा के तीन राष्ट्रीय समिति सदस्यों-प्रदीप कलेर, हर्ष धुरी और संदीप बरेटा पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी है. इनमें धुरी और बरेटा अभी फरार हैं जबकि कलेर को इस साल की शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था.

पंजाब सरकार ने कोर्ट की से अपील

हरियाणा होईकोर्ट ने 2015 के गुरुग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में मुकदमा चलाने पर रोक लगा दी थी. मार्च में तीन मामलों की जांच पर रोक लगाई थी. पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की ओर से लगाई रोक को हटा दिया. साथ ही राम रहीम को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है. अब राम रहीम के खिलाफ निचली अदालत में ट्रायल शुरू हो सकेगा.

तीन मामलों की जांच

सूत्रों के अनुसार 11 मार्च के आदेश को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. याचिका में पूछा था कि क्या सीबीआई जांच के लिए राज्य की सहमति बाद में वापस ली जा सकती है? फिर कोर्ट ने फरीदकोट के बाजाखाना पुलिस स्टेशन में दर्ज बेअदबी के तीन मामलों में जांच की स्वीकृति दी. फाइल को मंजूरी मिलने में 2 साल से अधिक का समय लग गया.

इन धाराओं में होगी जांच

पंजाब पुलिस की स्पेशल टीम ने एडीजीपी सुरिंदर पाल सिंह परमार के नेतृत्व में आईपीसी की धारा 295-ए के तहत राम रहीम पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है. इस धारा के तहत किसी पर भी मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी होती है.

बेअदबी के तीन मामले

जानकारी के अनुसार 1 जून 2015 बुर्ज जवाहर सिंह वाला गांव के एक गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहिब की एक प्रति चोरी हो गई थी. फिर 24-25 सितंबर की रात को बरगारी और बुर्ज जवाहर सिंह वाला गांवों में बेअदबी की धमकी देने वाले पोस्टर लगाए गए. इसके बाद 12 अक्टूबर 2015 को बरगारी के एक गुरुद्वारे के पास गुरु ग्रंथ साहिब के फटे हुए पन्ने मिले थे. इनमें डेरा के कुछ लोगों के शामिल होने की बात सामने आई थी और पुलिस ने आईपीसी की धारा 295 के तहत मामला दर्ज किया था.

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