झारखंड में शराब कीमतों में होगा बदलाव! 1 सितंबर से लागू हो रही नई 'Liquor Policy', जानें पूरी डिटेल

Jharkhand New Liquor: झारखंड में 1 सितंबर से नई शराब नीति लागू हो रही है. एक व्यक्ति अधिकतम 12 दुकानें एक जिले में और 36 दुकानें पूरे राज्य में रख सकता है. जिसका उद्देश्य शराब बिक्री को निजी क्षेत्र को ट्रांसफर कर गड़बड़ी को खत्म करना, बेहतर राजस्व व वितरण प्रणाली बनाना है.;

( Image Source:  canava )

Jharkhand New Liquor: झारखंड में 1 सितंबर से बड़ा बदलाव होने वाला है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता के लिए बड़ा बदलाव किया है. दरअसल सोमवार से राज्य में नई शराब नीति (New Liquor Policy) लागू होने वाली है. झारखंड सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है. सरकार को लगभग 1000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है.

नई नीति के तहत यह अमाउंट लॉटरी प्रक्रिया के तहत आया है. सबसे बड़ा बदलाव प्रीमियम ब्रांड की कीमतों में देखने को मिलेगा. सरकार ने इन ब्रांड्स पर 70 प्रतिशत वैट को कम कर दिया है. इससे ग्राहकों को भी फायदा होने वाला है.

क्या है नई शराब नीति?

राज्य मंत्रिमंडल ने मई 2025 में झारखंड एक्साइज (2025) नियम को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य शराब बिक्री को निजी क्षेत्र को ट्रांसफर कर गड़बड़ी को खत्म करना, बेहतर राजस्व व वितरण प्रणाली बनाना है. सरकार ने दिसंबर 2019 पुरानी पॉलिसी में बदलाव किया और नए नियम तैयार किए. अब शराब की खुदरा बिक्री निजी व्यापारियों के द्वारा की जाएगी, जबकि थोक वितरण (wholesale) सरकारी नियंत्रण यानी झारखंड स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JSBCL) के अधीन ही रहेगा.

ग्राहकों को होगा फायदा

  • शराब दुकानों का लाइसेंस लॉटरी सिस्टम लागू होगा. एक सही और जांच करके आवंदित किए जाएंगे.
  • एक व्यक्ति अधिकतम 12 दुकानें एक जिले में और 36 दुकानें पूरे राज्य में रख सकता है.
  • पहले महंगी कीमतों पर लोग प्रीमियम शराब राज्ये के बाहर से लाते थे, जिससे राजस्व को भारी नुकसान होता था. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.
  • हेमंत सरकार ने रेगुलर ब्रांड की कीमतों में 10 से 20 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. इससे ग्राहकों की जेब पर थोड़ा असर पड़ेगा.
  • अधिकारियों ने कहा कि हमें राजस्व भी बढ़ाना है और मार्केट लेवल को भी बनाए रखना है.
  • कुल 1,343 खुदरा शराब दुकानें तय की गई हैं, जिसमें 159 देसी और 1,184 कंपोजिट दुकानें शामिल हैं. इन दुकानों पर देसी और विदेशी शराब दोनों उपलब्ध होंगी.

नई शराब नीति की शर्तें

नए नीति के तहत उम्र, दस्तावेज और टैक्स संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण शर्तों को शामिल किया गया है. आवेदन करने वालों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है. उन्हें आधार, PAN, एवं आयकर रिटर्न जैसे दस्तावेज देने होंगे. टैक्स की दरें बॉटल की कीमतों के हैं. जैसे 90 रुपये तक 5%, 91-950 रुपये पर 10%, 951–1950 पर 50 रुपये और 1951 रुपये से ऊपर पर 100 रुपये एक्साइज ड्यूटी लागू होगी.

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