बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली में इन वाहनों पर बैन, देना होगा 20,000 रुपये का जुर्माना, ऑफिस टाइमिंग में भी बदलाव
Delhi Pollution Crisis: बढ़ते प्रदूषण के स्तर के बीच दिल्ली में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया वाहनों पर दिल्ली सरकार ने बैन लगा दिया है. नियम तोड़ने वालों पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा.;
Delhi Pollution Crisis: दिल्ली सरकार ने शुक्रवार से राष्ट्रीय राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-III) के तहत BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि खराब होती वायु गुणवत्ता से निपटा जा सके. सरकारी आदेश के मुताबिक, इस नियम को तोड़ने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा.
आदेश में कहा गया कि दिल्ली में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल LMV (चार पहिया वाहन) नहीं चलेंगे. दिल्ली में BS-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली रजिस्टर्ड डीजल ऑपरेटेड मीडियम माल वाहन (MGVs) नहीं चलेंगे. इसमें सिर्फ इमरजेंसी सर्विस को छूट मिलेगी. आदेश में कहा गया है, 'दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-III और उससे नीचे के डीजल से चलने वाले एलसीवी (माल वाहक) को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं है.
बढ़ते प्रदूषण के बीच कड़े फैसले
ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के अलावा एनसीआर राज्यों से आने वाली अंतरराज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं है (ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के साथ संचालित बसों/टेम्पो ट्रैवलर को छोड़कर). यह आदेश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा शुक्रवार सुबह 8 बजे से दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी-III) के कार्यान्वयन का आदेश दिए जाने के बाद आया है.
ऑफिस की टाइमिंग में बदलाव
सीएम आतिशी ने प्रदूषण के स्तर को देखते हुए यातायात की भीड़ को कम करने के लिए शहर में सरकारी कार्यालयों के लिए अलग-अलग समय की घोषणा की. सरकार के मुताबिक, केंद्र सरकार के कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक, दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6.30 बजे तक और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कार्यालय सुबह 8.30 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे.
GRAP III के तहत प्रतिबंध
दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के प्रभावों को कम करने के लिए GRAP III (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) उपायों में सड़कों की मशीन से सफाई में वृद्धि, हर दिन जल छिड़काव करना शामिल है. वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए GRAP III के तहत कंस्ट्रक्शन वर्क, बोरिंग और ड्रिलिंग वर्क सहित खुदाई और भराई के लिए मिट्टी का काम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) को दिल्ली में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के चार अलग-अलग भागों में बांटा गया है- स्टेज I - 'खराब' (AQI 201-300); स्टेज II - 'बहुत खराब' (AQI 301-400); स्टेज III - 'गंभीर' (AQI 401-450); और स्टेज IV - 'गंभीर प्लस' (AQI > 450).