नागरिकता साबित करो वरना निकलो! अवैध प्रवासियों के लिए असम सरकार की SOP की 10 बड़ी बातें
Assam Government: मंगलवार को असम सरकार ने SOP को मंजूरी दे दी है. अब घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कानून बनाए गए हैं. अगर आठ दिन के अंदर प्रस्तुत किए गए दस्तावेज पर्याप्त नहीं होते, तो 10वें दिन ही उन्हें निष्कासन आदेश भेजा दिया जाएगा. इसके अलावा कई अहम बातें हैं.;
Assam Government: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा राज्य में अवैध प्रवासियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं. घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजने के लिए अब अहम फैसला लिया गया है. सरकार ने मंगलवार (9 सितंबर) साल 1950 के एक अधिनियम के तहत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) को मंजूरी दे दी है.
असम सरकार का यह कानून राज्य में अवैध अप्रवासियों से जुड़ा हुआ है. अब कोई 10 दिन के अंदर अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाता है तो उसे असम से निकाल दिया जाएगा और जिला कमिश्नर के पास इसका अधिकार होगा.
असम में SOP को लेकर 10 बड़ी बातें
- असम सरकार घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन में आ गई है. इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए SOP को लाया गया है.
- SOP से जुड़े फैसले का उद्देश्य अवैध आंतरिक प्रवासियों की पहचान और उन्हें तेजी से असम से बाहर भेजना है और वह भी बिना विदेशी ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया अपनाए.
- इस कानून से सरकार को नागरिकता देने वाली मौजूदा प्रक्रिया को बायपास करने का अधिकार मिल जाएगा. अब तब संदिग्ध नागरिकों को फॉरेन ट्रिब्यूनल में अपील करने का मौका होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.
- जिला आयुक्त (DC) और विवरण आयुक्त (ADC) को यह अधिकार दिया गया है कि वे संदिग्ध नागरिकों को दस दिनों के अंदर आपनी भारतीयता सिद्ध करने का नोटिस भेजें.
- अगर आठ दिन के अंदर प्रस्तुत किए गए दस्तावेज पर्याप्त नहीं होते, तो 10वें दिन ही उन्हें निष्कासन आदेश भेजा दिया जाएगा.
- इसमें यह भी कहा गया कि अगर अधिकारी पहले दिन ही किसी व्यक्ति को अवैध प्रवासी मान लेते हैं, तो उसे 24 घंटे में असम छोड़ना होगा.
- किसी अवैध व्यक्ति को सीमा के नजदीक या प्रवेश के 12 घंटे के अंदर पकड़ा जाता है, तो उसे तुरंत उसके देश लौटाया जाएगा.
- नई SOP का उद्देश्य है कि अधिकांश मामलों में Foreigners' Tribunal को बाइपास कर दिया जाए. केवल उन्हीं मामलों को ट्रिब्यूनल भेजा जाएगा, जिसमें DC या ADC स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाए.
- असम में अभी भी पहले-पॉइंट पर FTs में लंबित लगभग 82,000 मामलों पुरानी प्रक्रिया के तहत जारी रहेंगे. केवल नए मामलों पर SOP लागू होगी.
- सीएम सरमा ने कहा, एक बार किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित कर दिया जाता है, तो उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा और उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी.