अब और बढ़ेगी आपके घर पर रखे सोने की चमक, 85% तक मिलेगा लोन, तय हो गए नए नियम
Gold Loan Rules: आरबीआई ने 6 जून को गोल्ड लोन के लिए एक नया ड्राफ्ट पेश किया है. अब ग्राहक जितना सोना चाहे गिरवी रख सकते हैं. इसकी कोई लिमिट नहीं होगी.साथ ही कस्टमर सोने के प्राइस का 85 फीसदी तक लोन ले सकते हैं.;
Gold Loan Rules: देश में बढ़ती महंगाई से आम जनता का हाल-बेहाल है. खाने-पीने की वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं. ऐसे में लोन लेना किसी बड़े चैलेंज के कम नहीं है. इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी ही, जिससे गोल्ड लोन (Gold Loan) लेना आसान हो जाएगा.
आरबीआई ने 6 जून 2025 को एक नया ड्राफ्ट पेश किया है, जिसके तहत सोने और चांदी के लोन के लिए नियमों में बदलाव किए गए हैं. नया ड्राफ्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा. इसका उद्देश्य ग्राहकों की सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है. आगे हम आपको इन बदलाव के बारे में बताएंगे.
इनकम क्रेडिट चेक नियम
नए नियम के मुताबिक, 2-2.5 लाख रुपये तक गोल्ड लोन लेने के लिए इनकम प्रूफ या क्रेडिट स्कोर चेक करने की जरूरत नहीं होगी. इससे कम इनकम वाले लोगों को भी फायदा होगा.
गिरवी पर ज्वेलरी की लिमिट
ग्राहक जितना सोना चाहे गिरवी रख सकते हैं. इसकी कोई लिमिट नहीं होगी. जैसे- 1 किलो गोल्ड ज्वेलरी, 50 ग्राम सोने के सिक्के, 10 किलो तक चांदी के गहने और 500 ग्राम चांदी के सिक्के रख सकते हैं.
ज्यादा लोन ले सकेंगे ग्राहक
अब कस्टमर सोने के प्राइस का 85 फीसदी तक लोन ले सकते हैं. पहले यह लिमिट 75 फीसदी थी. हालांकि यह नियम 2.5 लाख रुपये तक के लोन पर ही लागू होगा.
बुलेट रिपेमेंट लोन लिमिट
नए नियम के तहत बुलेट रिपेमेंट लोन जिसमें पूरी पैसा और ब्याज एक साथ चुकाना होता था, लेकिन अब 12 महीनों में वापस करना होगा.
लोकल भाषा में जानकारी
ग्राहकों को लोन की शर्तें और वैल्युशन की सभी डिटेल आम बोलचाल या स्थानीय भाषा में देनी होगी.
लोन चुकाने के बाद सोना लौटाना
अगर किसी ग्राहक ने बैंक से लिया लोन वापस कर दिया है तो उसे 7 दिनों के अंदर सोना लौटाना होगा. ऐसा नहीं होता तो बैंक हर दिन के लिए ग्राहक को 5 हजार रुपये मुआवजे के रूप में देना होगा.
लॉस पर मिलेगा जुर्माना
अगर गिरवी रखा सोना या चांदी किसी कारण से चोरी या खराब हो जाता है तो ग्राहकों को पूरा मुआवजा मिलेगा.
नीलामी प्रोसेस में बदलाव
अगर कोई नहीं वापस कर पाता तो बैंक उसकी नीलामी कर सकता है, लेकिन इससे पहले ग्राहक को नोटिस भेजा होगा. रिजर्व प्राइस मार्केट प्राइस के 90 फीसदी से कम नहीं होगा और नीलामी में बचे अमाउंट ग्राहक को 7 दिनों में लौटानी होगी.