बिल्ली का मांस इंसान से ज्यादा टेस्टी! केरल के साइको की इंस्टा स्टोरी ने उड़ाए होश- सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप
केरल में एक युवक की इंस्टाग्राम स्टोरी ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी, जिसमें उसने दावा किया कि 'बिल्ली का मांस इंसान से ज्यादा टेस्टी होता है. इस खौफनाक बयान के बाद लोगों में गुस्सा और डर का माहौल है. कई यूज़र्स ने इसे साइकोपैथिक हरकत बताया है और युवक की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि PETA जैसे संगठनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है.;
केरल के पलक्कड़ ज़िले के चेरपुलस्सेरी से एक बेहद खौफनाक मामला सामने आया है, जिसने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है. एक व्यक्ति द्वारा बिल्ली की बेरहमी से हत्या कर उसका वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा करने की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर दौड़ गई है. इस जघन्य कृत्य का आरोपी शाजीर बताया जा रहा है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है.
वीडियो के वायरल होते ही चेरपुलस्सेरी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच के मुताबिक, आरोपी फिलहाल तमिलनाडु में हो सकता है और उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिशें जारी हैं. यह मामला केवल एक क्रूरता की घटना नहीं, बल्कि देश में पशु अधिकारों को लेकर गहराते संकट की ओर भी इशारा करता है.
पहले वीडियो में बिल्ली को खाना खिलाया, फिर हुई निर्मम हत्या
'Shajeer_Tool' नामक इंस्टाग्राम अकाउंट से अपलोड की गई स्टोरी में पहले बिल्ली को खाना खिलाते हुए दिखाया गया. लेकिन इसके तुरंत बाद दूसरा वीडियो सामने आया जिसमें बिल्ली का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था. जैसे ही यह भयानक दृश्य सोशल मीडिया पर फैला, यूज़र्स ने इसकी शिकायत पुलिस से की.
पुलिस ने दर्ज किया केस, तमिलनाडु में छिपा है आरोपी
चेरपुलस्सेरी पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू की है और वीडियो की सत्यता की पुष्टि की जा रही है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, शाजीर इस समय तमिलनाडु में छिपा हुआ है और उसे पकड़ने के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं.
'बिल्ली का मांस इंसानी मांस से ज़्यादा स्वादिष्ट'
केरल कौमुदी की रिपोर्ट के मुताबिक, जब शाजीर से अनौपचारिक तौर पर इस जघन्य कृत्य के बारे में पूछा गया, तो उसने चौंकाने वाला बयान दिया, 'Cat meat tastes better than human meat.' यह बयान अब सोशल मीडिया पर और भी ज्यादा आक्रोश फैला रहा है. हालांकि वीडियो वायरल हो चुका है, लेकिन पुलिस अभी तक यह पता नहीं लगा पाई है कि यह फुटेज कहां शूट किया गया था. लोकेशन का निर्धारण होने के बाद ही कानूनी कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जा सकेगा.
कानून क्या कहता है?
2023 में लागू हुए भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita - BNS) की धारा 325 के अंतर्गत किसी भी जानवर को मारना, जहर देना या उसे अपंग करना दंडनीय अपराध है। इस धारा के अंतर्गत दोषी को पांच साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. इसके अलावा यह मामला पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960) के तहत भी दर्ज हो सकता है, जिसमें किसी जानवर को अनावश्यक पीड़ा पहुँचाने पर अतिरिक्त दंड का प्रावधान है.
चेन्नई में भी सामने आया था ऐसा ही मामला
भारत में पालतू जानवरों को मारकर खाने के मामले बेहद दुर्लभ हैं, लेकिन यह कोई अकेला मामला नहीं है. जुलाई 2025 में चेन्नई के कई इलाकों – तिरुवोत्तियूर और अंबत्तूर - से पालतू बिल्लियों के गायब होने की शिकायतें आई थीं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, नारिकोरव समुदाय के कुछ युवक कथित तौर पर बिल्लियों को फँसाकर मार रहे थे और फिर उनके मांस को चिकन या मटन बिरयानी के नाम पर रोडसाइड ढाबों को बेच रहे थे.
सोशल मीडिया पर उठी सज़ा की मांग
नेटिज़न्स का गुस्सा इस कदर फूटा है कि लोग आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मांग कर रहे हैं. कई यूज़र्स ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय मीडिया में उठाने की भी अपील की है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं रोकी जा सकें.