March 25, 2026
भारतीय रेलवे ने कन्फर्म टिकट कैंसिलेशन नियमों में सख्ती लागू कर दी है. अब टिकट कैंसिल करने पर रिफंड और कटौती का प्रतिशत समय के हिसाब से तय होग.
टिकट रद्द करने पर अब रिफंड अमाउंट उसी समयानुसार मिलेगी जब आपने टिकट कैंसिल किया. जितना पहले कैंसिल करेंगे, उतना अधिक पैसा वापस मिलेगा.
अगर ट्रेन छूटने में 8 घंटे या उससे कम समय बचा है, तो टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा. पहले यह सीमा 4 घंटे थी.
ये बदलाव 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच चरणबद्ध तौर से लागू किए जाएंगे.
यदि आप ट्रेन के रवाना होने से 72 घंटे से पहले टिकट रद्द करते हैं, तो न्यूनतम शुल्क काटकर अधिकतम रिफंड मिलेगा.
72 से 24 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करने पर किराए का लगभग 25% कट जाएगा, इसके साथ तय न्यूनतम शुल्क भी लागू होगा.
ट्रेन छूट जाने या अन्य परिस्थितियों में TDR के जरिए रिफंड पाने का प्रोसेस अलग हो सकता है.
अब यात्री शुरुआती स्टेशन से 30 मिनट पहले तक डिजिटल रूप से बोर्डिंग पॉइंट बदल सकते हैं.