अब आठ घंटे पहले रेलवे टिकट कैंसिल करने पर ही रिफंड

Credit : ai sora

क्या कहता है नया रूल

भारतीय रेलवे ने कन्फर्म टिकट कैंसिलेशन नियमों में सख्ती लागू कर दी है. अब टिकट कैंसिल करने पर रिफंड और कटौती का प्रतिशत समय के हिसाब से तय होग.

Credit : ANI

रिफंड अब समय के हिसाब से मिलेगा

टिकट रद्द करने पर अब रिफंड अमाउंट उसी समयानुसार मिलेगी जब आपने टिकट कैंसिल किया. जितना पहले कैंसिल करेंगे, उतना अधिक पैसा वापस मिलेगा.

Credit : ANI

कब नहीं मिलेगा रिफंड

अगर ट्रेन छूटने में 8 घंटे या उससे कम समय बचा है, तो टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा. पहले यह सीमा 4 घंटे थी.

Credit : ANI

कब से नियम होंगे लागू

ये बदलाव 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच चरणबद्ध तौर से लागू किए जाएंगे.

Credit : ANI

72 घंटे से पहले कैंसिलेशन

यदि आप ट्रेन के रवाना होने से 72 घंटे से पहले टिकट रद्द करते हैं, तो न्यूनतम शुल्क काटकर अधिकतम रिफंड मिलेगा.

Credit : ANI

कब कटेगा 25%?

72 से 24 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करने पर किराए का लगभग 25% कट जाएगा, इसके साथ तय न्यूनतम शुल्क भी लागू होगा.

Credit : ANI

TDR प्रोसेस अलग

ट्रेन छूट जाने या अन्य परिस्थितियों में TDR के जरिए रिफंड पाने का प्रोसेस अलग हो सकता है.

Credit : ANI

बोर्डिंग पॉइंट बदलने की सुविधा

अब यात्री शुरुआती स्टेशन से 30 मिनट पहले तक डिजिटल रूप से बोर्डिंग पॉइंट बदल सकते हैं.

Credit : ANI
More Stories