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विधवा महिलाओं के लिए सरकार की पेंशन योजना, 300 से 500 रुपये तक मिलती है मदद; जानें पात्रता और आवेदन का तरीका

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केंद्र सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को पेंशन देती है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को केंद्र की ओर से ₹300 से ₹500 प्रतिमाह तक सहायता मिलती है. 40 से 69 वर्ष की पात्र विधवा महिलाओं को ₹300 और 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र पर ₹500 प्रतिमाह का केंद्रीय हिस्सा मिलता है. योजना का लाभ मुख्य रूप से गरीबी रेखा (BPL) के तहत आने वाले परिवारों की पात्र महिलाओं को मिलता है. आवेदन के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार, BPL कार्ड, आयु प्रमाण, बैंक पासबुक और अन्य जरूरी दस्तावेज चाहिए. पात्र महिलाएं UMANG ऐप/पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकती हैं और आवेदन के बाद रेफरेंस नंबर संभालकर रखना जरूरी है. पेंशन की राशि DBT के जरिए सीधे बैंक या डाकघर खाते में भेजी जाती है, इसलिए बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है. राज्य सरकारें अपनी ओर से अतिरिक्त राशि दे सकती हैं, इसलिए कुल पेंशन की रकम राज्य के हिसाब से अलग हो सकती है.


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