12 रुपये की कॉफी से लेकर 3075 में घोड़ा... दिल्ली चुनाव में एक उम्मीदवार कितना कर सकता है खर्च?
Delhi Assembly Election 2025: दिल्ली में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं. ऐसे में चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा तय की है, जिसमें खाने से लेकर वापन तक पर खर्च की सीमा तय की गई है. ये सीमा चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए तय की गई है.

Delhi Assembly Election 2025: छोले-कुलचे और पूरी-सब्जी की एक प्लेट 35 रुपये में, समोसा और ब्रेड पकौड़ा 12 रुपये में, एक कप चाय 6 रुपये में और एक कप कॉफी 12 रुपये में... ये दिल्ली के किसी रेस्टोरेंट का मेनू नहीं है, बल्कि बल्कि दिल्ली चुनाव 2025 से पहले भारत के चुनाव आयोग (ECI) की तय की गई एक उम्मीदवार खर्च की खर्च सीमा है.
नियम के मुताबिक, चुनाव आयोग चुनाव प्रचार में उम्मीदवारों के खर्च को तय करता है. ये दरें जिला चुनाव अधिकारियों, बाजार डीलरों, राजनीतिक दलों और मौजूदा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) की रिपोर्ट के आधार पर तय की जाती हैं.
दिल्ली चुनाव में प्रति उम्मीदवार 40 लाख रुपये का खर्च
कुल मिलाकर चुनाव आयोग ने विधानसभा सीटों के लिए प्रत्येक उम्मीदवार के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये तय की है, जबकि लोकसभा चुनावों के लिए यह सीमा 95 लाख रुपये है. खर्च का हिसाब उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि से लेकर परिणाम के दिन तक रखा जाता है. दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में 70 विधानसभा सीटों के लिए 5 फरवरी को मतदान होना है.
टेंट, कुर्सियां, टेबल, झंडे, पोस्टर...सबका हिसाब
रेट लिस्ट में टेंट, कुर्सियां, टेबल, पोडियम और जनरेटर पर अधिकतम खर्च की सीमा का उल्लेख है. झंडे, पोस्टर, हैंडबिल, होर्डिंग, कट-आउट और स्टिकर के लिए भी खर्च सीमा तय की गई है. पार्टी चुनाव कार्यालयों में इस्तेमाल होने वाले पेन की कीमत 6 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती. प्रचार कार्यक्रमों में इस्तेमाल होने वाले साउंड बॉक्स और ड्रम समेत दूसरे सिस्टम पर एक उम्मीदवार रोजाना 500 रुपये खर्च कर सकता है.
3,075 रुपये प्रतिदिन घोड़ा का किराया
चुनाव आयोग के मुताबिक, एक उम्मीदवार 3,075 रुपये प्रतिदिन पर एक घोड़ा और 6,150 रुपये प्रतिदिन पर एक हाथी किराए पर ले सकता है. हालांकि, उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए जानवरों को किराए पर लेने के लिए चुनाव आयोग की मंजूरी लेनी होगी. स्किल्ड वर्कर के लिए 692 रुपये, स्नातक और उससे ऊपर के लोगों के लिए 913 रुपये निर्धारित किया गया है.
सैंडविच 20 रुपये और कचौरी 15 रुपये
खाने पीने की चीजों के अलावा दोपहर या रात के भोजन के लिए कीमत 70 रुपये निर्धारित की गई है. सैंडविच 20 रुपये , कचौरी 15 रुपये और पानी की बोतल (1 लीटर) 19 रुपये में मिलेगी. चुनाव आयोग ने होटलों में ठहरने और वाहनों के लिए भी दरें तय की हैं.
वाहनों पर भी खर्च सीमा तय
टाटा सूमो, टोयोटा इनोवा और महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसी कुछ एसयूवी के लिए दरें प्रति वाहन 2,421 रुपये प्रतिदिन हैं. सामान्य कार के लिए सीमा 1,499 रुपये प्रतिदिन है. दोपहिया वाहन के लिए अधिकतम लागत 84 रुपये प्रतिदिन है.
छोटी माला की कीमत 20 रुपये से ज़्यादा नहीं
चुनाव आयोग ने ड्रोन के इस्तेमाल के लिए प्रतिदिन 7,000 रुपये की दर तय की है. एक छोटी माला की कीमत 20 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती , जबकि 10 फ़ीट की माला की कीमत 1,500 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती है. स्टेज की सजावट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फूलों की कीमत 35 रुपये प्रति वर्ग फुट रखी गई है.
वरना जा सकती है उम्मीदवारी
उम्मीदवारों को चुनाव खत्म होने के 30 दिनों के भीतर चुनाव आयोग के सामने ये रिपोर्ट पेश करना होता है. चुनाव अभियान के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आयोग खर्च निगरानी भी करता है. उल्लंघन या गलत दावे करने पर चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार उम्मीदवारी रद्द भी कर सकता है.