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'छोटे कपड़े पहन पब्लिक प्लेस पर डांस करना जुर्म नहीं', दिल्ली कोर्ट ने 7 महिला आरोपियों को किया बरी

Delhi Tis Hazari Court: दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल एक बार में अश्लील नृत्य करने के आरोप में सात महिलाओं को बरी कर दिया. अदालत ने 4 फरवरी को फैसला सुनाते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर "छोटे कपड़े पहनना" कोई अपराध नहीं है. अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता के दो गवाहों ने कहा कि वे मौज-मस्ती के लिए बार में गए थे और उन्हें मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं था.

छोटे कपड़े पहन पब्लिक प्लेस पर डांस करना जुर्म नहीं, दिल्ली कोर्ट ने 7 महिला आरोपियों को किया बरी
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( Image Source:  sora ai )
निशा श्रीवास्तव
Edited By: निशा श्रीवास्तव

Updated on: 22 Oct 2025 1:52 PM IST

Delhi Tis Hazari Court: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने मंगलवार को महिलाओं के छोटे कपड़े पहनने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने अपने फैसले में पहाड़ गंज के एक बार में छोटे कपड़े पहनकर अश्लील डांस करने की आरोपी 7 महिलाओं को बरी कर दिया. अदालत ने कहा कि छोटे कपड़े पहनना कोई अपराध नहीं.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, महिलाओं के ऊपर अपराध था कि वह बार में छोटे कपड़े पहनकर अश्लील डांस करने का आरोप था. इस दौरान बार में मौजूद लोगों को परेशानी हो रही थी. इसको लेकर 2024 में पहाड़ गंज थाने में मामला दर्ज किया गया था.

कोर्ट ने महिलाओं को किया रिहा

कोर्ट ने कहा कि छोटे कपड़े पहनना कोई अपराध नहीं है. साथ ही बार के मैनेजर को भी बरी कर दिया गया. अदालत ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) नीतू शर्मा ने रिकॉर्ड पर रखे गए सबूतों पर विचार करने के बाद यह फैसला सुनाया है. सीजेएम शर्मा ने 4 फरवरी के फैसले में कहा, "यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता यह साबित नहीं कर पाया कि कोई अपराध किया गया था या आरोपी किसी अपराध में शामिल थे जैसा कि इस मामले में याचिका में कहा गया था. इसलिए आरोपी व्यक्तियों को अपराधों से बरी किया जाता है."

डांस करना भी अपराध नहीं- कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि, न तो छोटे कपड़े पहनना अपराध है और न ही गानों पर नाचना, चाहे ऐसा डांस पब्लिक में किया गया हो. यह केवल तभी दंडनीय की श्रेणी में आता है जब डांस के अलावा किसी अन्य कोई अश्लील हरकत हो. शिकायतकर्ता की ओर से दलील दी गई कि वह ड्यूटी पर थे और जब उन्होंने बार में एंट्री ली , तो उन्होंने देखा कि कुछ लड़कियां छोटे कपड़े पहनकर अश्लील गानों पर डांस रही थीं.

पुलिस ने की थी शिकायत

अपनी शिकायत में सब-इंस्पेक्टर धर्मेंद्र ने कहा कि आरोपी छोटे कपड़े पहनकर "अश्लील गानों" पर नाच रहे थे. अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता के दो गवाहों ने कहा कि वे मौज-मस्ती के लिए बार में गए थे और उन्हें मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं था. अदालत ने कहा, "यह स्पष्ट है कि पुलिस ने एक कहानी गढ़ी, लेकिन जनता से समर्थन नहीं मिला. ऐसी परिस्थितियों में, भले ही हम एसआई धर्मेंद्र के दावे को स्वीकार कर लें, वही अपराध साबित नहीं करेगा."

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