मुर्शिदाबाद में हालात बेकाबू, कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की हुई तैनाती;150 से ज्यादा लोग गिरफ्तार
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ हुई हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने 300 बीएसएफ जवानों के अलावा अतिरिक्त पांच कंपनियों को तैनात किया है. केंद्र स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है. उसने ममता सरकार को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है. इस हिंसा में अब तक तीन लोगों की मौत हुई है, जबकि पुलिस ने 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है.

Murshidabad Violence: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई. इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एलान किया कि राज्य में इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा. वहीं, हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र को जिले में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने का निर्देश दिया है.
बता दें कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के पारित होने के बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक विवाद उत्पन्न हो गया है. बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिसमें पुलिस वाहनों को आग के हवाले किया गया, ट्रेनों पर पथराव हुआ और स्टेशन की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया. इस हिंसा में तीन लोगों की मौत हुई और 150 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया.
पिता-पुत्र को उतारा मौत के घाट
हिंसा के दौरान मुर्शिदाबाद में पिता और पुत्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई. उन्हें समसेरजगंज इलाके के जाफराबाद में उनके घर के अंदर चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई. परिवार के मुताबिक, हमलावरों ने घर में लूटपाट भी की.
जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने दिया आदेश
कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने शनिवार को मु्र्शिदाबाद में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनात की आदेश दिया. उच्च न्यायालय ने यह आदेश विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी की तरफ से दायर याचिका के जवाब में दिया. अधिकारी ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए मैंने राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की, लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया. इसलिए कोई अन्य ऑप्शन न होने पर मैंने तत्काल सुनवाई के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
सुधांशु त्रिवेदी ने वक्फ अधिनियम का राजनीतिक इस्तेमाल करने का लगाया आरोप
बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक इस्तेमाल के लिए वक्फ संशोधन अधिनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं. यह दुखद है कि यह केवल पश्चिम बंगाल में हो रहा है. इससे यह सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी की राजनीति पूरे देश के लिए चुनौती बन रही है. वहीं, सुवेंदु अधिकारी ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर मुर्शिदाबाद हिंसा की एनआईए से जाचं कराने की मांग की. उन्होंने कहा कि जिहादी ताकतों की तरफ से पहले से प्लान किया गया हमला था.
वक्फ संशोधन अधिनियम के विवादास्पद प्रावधान
- वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति.
- 'उपयोग द्वारा वक्फ' की अवधारणा को हटाना.
- जिला कलेक्टरों को वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व का निर्धारण करने का अधिकार देना.
- वक्फ संपत्तियों पर लिमिटेशन एक्ट, 1963 को लागू करना, जिससे अवैध कब्जेदारों को लाभ मिल सकता है.
सरकार का पक्ष
सरकार का कहना है कि यह अधिनियम वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए है. यह धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं करता.