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पहले से आसान हुआ PF क्लेम, EPFO ने पार्ट पेमेंट का किया एलान, जानें किन्हें होगा फायदा

EPFO: भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सितंबर 2025 से फाइनल पीएफ क्लेम्स के लिए पार्ट पेमेंट करने की घोषणा की है. EPFO ने 19 सितंबर की सर्कुलर जारी किया था, जिसके तहत होल्डर्स को यह राहत दी गई. इस कदम से रिटायरमेंट की बचत की जा सकती है. इससे वित्तीय दबाव कम होगा और PF क्लेम प्रोसेस आसान हो जाएगा.

पहले से आसान हुआ PF क्लेम, EPFO ने पार्ट पेमेंट का किया एलान, जानें किन्हें होगा फायदा
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( Image Source:  canava )

EPFO: देश में सरकारी कंपनी हो या फिर प्राइवेट दोनों में काम करने वाले कर्मचारियों का हर महीने सैलरी से कुछ अमाउंट पीएफ के रूप में कटता है. भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने अकाउंट होल्डर्स के लिए बड़ा फैसला लिया है, जिससे पीएम क्लेम अब पहले से आसान हो जाएगा.

EPFO ने सितंबर 2025 से फाइनल पीएफ क्लेम्स के लिए पार्ट पेमेंट करने की घोषणा की है. सभी रीजनल और जोनल ऑफिस के निर्देश दिया गया है कि वे PF क्लेम सेटलमेंट के समय कुछ खास केस में पूरा क्लेम रिजेक्ट करने की जगह पार्ट पेमेंट करें. यह निर्देश विशेष रूप से नौकरी छोड़ने के बाद फाइनल PF निपटान को कवर करता है.

PF क्लेम में हुआ बदलाव

EPFO ने 19 सितंबर की सर्कुलर जारी किया था, जिसके तहत होल्डर्स को यह राहत दी गई. इस कदम से रिटायरमेंट की बचत की जा सकती है. इससे पहले अगर किसी कर्मचारी के PF बैलेंस में अमाउंट में देरी, ऑडिट या फंड ट्रांसफर में अंतर था तो पूरा क्लेम रद्द कर दिया जाता था. लेकिन अब नए पार्ट पेमेंट सिस्टम के तहत, सदस्य अपने खाते में उपलब्ध पैसों को तुरंत प्राप्त कर सकेंगे और बाकी सेविंग तब जमा होगी जब सभी योगदान प्राप्त हो जाएं. इससे वित्तीय दबाव कम होगा और PF क्लेम प्रोसेस आसान हो जाएगा.

PF क्लेम में पार्ट पेमेंट

EPFO के अनुसार, फाइनल PF क्लेम में पार्ट पेमेंट 5 खास कारणों में पार्ट पेमेंट किया जा सकता है. इनमें डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों के मामले, फॉर्म 3A का उपलब्ध न होना, पुरानी जमा राशि पूरी तरह से न मिलना, पिछली कंपनी से PF का ट्रांसफर न होना या सदस्य का पूरी राशि का दावा न करना शामिल हैं. ऐसे पार्ट पेमेंट मामलों को एक अलग रजिस्टर में लिखा जाएगा.

क्या होगा प्रोसेस?

  • EPFO के अनुसार, अकाउंट होल्डर को पार्ट पेमेंट के लिए अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है.
  • यह प्रोसेस EPFO ऑफिस से पेडिंग क्लेम्स की मंथली रिपोर्ट की समीक्षा होगी. इसके लिए आपको अपना UAN को एक्टिव रखना होगा. इसे आधार, पैन और बैंक खाते से लिंक करें.
  • फाइनल PF क्लेम के लिए सही फॉर्म 19 या पार्ट पेमेंट PF निकालने के लिए फॉर्म 31 ऑनलाइन जमा करें.
  • EPFO सदस्य पोर्टल पर KYC विवरण अपडेट और वेरिफाई करना भी जरूरी है.
  • नए बदलाव के तहत जो कर्मचारी हेल्थ, घर बनाने या पढ़ाई से जुड़ी जरूरत के लिए पीएम निकालना चाहते हैं, वह फॉर्म 31 का इस्तेमाल कर सकते हैं.

EPFO पासबुक लाइट लॉन्च

EPFO ने सितंबर में नया फीचर पासबुक लाइट लॉन्च किया है, जिससे सदस्य अपने PF डिटेल आसानी से देख सकेंगे. पासबुक लाइट सीधे EPFO सदस्य पोर्टल पर उपलब्ध है. अब सदस्यों को पुराने पासबुक पोर्टल में अलग से लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, सभी मेन PF डिटेल, ट्रांजेक्शन, डेबिट और बैलेंस एक ही लॉगिन में देखे जा सकते हैं.

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