Begin typing your search...

मां को मारकर खाया, नरभक्षी बेटे की क्रूरता, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाई सजा-ए-मौत

कोल्हापुर निवासी बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां की बेरहमी से हत्या की और उनके अंग निकालने के बाद उसे पका कर खा गया. इस मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (1 अक्टूबर) को फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साल 2017 के सुनाए गए मौत के फैसले को बरकरार रखने का आदेश दिया है.

मां को मारकर खाया, नरभक्षी बेटे की क्रूरता, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाई सजा-ए-मौत
X
( Image Source:  ANI )
निशा श्रीवास्तव
Edited By: निशा श्रीवास्तव

Updated on: 26 Nov 2025 3:24 PM IST

Bombay High Court: मां और बेटे को संस्कार का सबसे खूबसूरत रिश्ता माना जाता है. मां अपने बच्चे के लिए कुछ भी करती है, उसे हर बुरी नजर से बचाती है. लेकिन क्या हो जब बच्चे की उसकी मौत का कारण बन जाए. दरअसल मुंबई से एक ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें बेटे ने अपनी ही मां की हत्या की और उसके अंगों को काटकर खा गया.

दिल-दहला देने वाले इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (1 अक्टूबर) को फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साल 2017 के सुनाए गए मौत के फैसले को बरकरार रखने का आदेश दिया है. कोल्हापुरी की कोर्ट ने मां की हत्या के दोषी बेटे को मौत की सजा सुनाई थी.

मामले पर कोर्ट में सुनवाई

जानकारी के अनुसार 41 वर्षीय कोल्हापुर निवासी बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां की बेरहमी से हत्या की और उनके अंग निकालने के बाद उसे पका कर खा गया. कोर्ट ने मौत की सजा को बरकरार रखा, और कहा कि यह नरभक्षण का मामला था. जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने कहा कि वह दोषी सुनील कुचकोरवी की मौत की सजा की पुष्टि कर रही है और कहा कि उसके सुधरने की कोई संभावना नहीं है.

नरभक्षण का मामला

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि "यह मामला दुर्लभतम श्रेणी में आता है. दोषी ने न केवल अपनी मां की हत्या की, बल्कि उसने उनके शरीर के अंगों - मस्तिष्क, हृदय, यकृत, गुर्दे, आंत को भी निकाल लिया और उन्हें तवे पर पका रहा था." इसमें कहा गया है, "उसने उसकी पसलियाँ पकाई थीं और उसका दिल भी पकाने वाला था. कोर्ट ने कहा, यह नरभक्षण का मामला है." कोर्ट ने कहा दोषी के सुधार की कोई संभावना नहीं है वो नरभक्षण प्रवृत्ति का है. उसे मौत की सजा देना सही है नहीं तो वो जेल में भी इस तरह का अपराध कर सकता है.

बेरहमी से की मां की हत्या

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मां ने बेटे को शराब खरीदने के लिए पैसे देने से मना कर दिया था. पैसे न देने पर दोषी गुस्सा में आ गया और मां की हत्या कर दी. दोषी ने 28 अगस्त, 2017 को कोल्हापुर शहर में स्थित इस वारदात को अंजाम दिया. इसके बाद उसने बॉडी के टुकड़े किए और कढ़ाई में पकाकर खा गया. इसके बाद 2021 में कोल्हापुर की अदालत ने दोषी सुनील कुचकोरवी को मौत की सजा सुनाई थी. वह इस समय पुणे की यरवदा जेल में बंद है.

अगला लेख