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कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बेंगलुरु में फिर... ... Aaj ki Taaza Khabar: न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20I में भारत ने जीता टॉस, पहले बॉलिंग करने का फैसला; कुलदीप-राणा की वापसी
कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बेंगलुरु में फिर दौड़ेंगी बाइक टैक्सी, ओला-उबर को मिली राहत
बेंगलुरु में बाइक टैक्सी को लेकर जारी असमंजस पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने ओला और उबर जैसी कैब कंपनियों को राजधानी बेंगलुरु में बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति दे दी है और इस सेवा पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है. हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया है कि बाइक टैक्सी को कमर्शियल वाहन माना जाएगा. इसके तहत इन दोपहिया टैक्सियों को पीले रंग की नंबर प्लेट (Yellow Number Plate) लगानी होगी और सभी वैधानिक नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा.

