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दिल्ली हाईकोर्ट ने उदयपुर फाइल्स के निर्माताओं को याचिकाकर्ताओं को फिल्म दिखाने का दिया आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने 'उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल दर्जी हत्याकांड' के निर्माताओं को निर्देश दिया है कि वे उन लोगों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करें, जो इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म की स्क्रीनिंग को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया. फिल्म के निर्माता अमित जानी कहते हैं, "...बहस के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि हम मौलाना असद मदनी और उनके वकील कपिल सिब्बल को फिल्म दिखाएंगे. इसके बाद सुनवाई जारी रहेगी...मौलाना असद मदनी ने फिल्म देखे बिना ही याचिका दायर कर दी थी और कहा था कि इससे तनाव बढ़ेगा...हम न्यायालय का सम्मान करते हैं...इसलिए, हम सहमत हो गए. हम इसे रात 8 बजे यहां एनएफडीसी (राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम) में दिखा रहे हैं... फिल्म में ऐसा कुछ भी (विवादास्पद) नहीं है...सेंसर प्रमाणपत्र एक निष्पक्ष संस्था द्वारा जारी किया जाता है. यदि आप फिल्म पर सवाल उठा रहे हैं, तो आप हमसे नहीं, बल्कि सेंसर बोर्ड, भारत सरकार से सवाल कर रहे हैं."...किसी भी अदालत ने कभी किसी फिल्म के आधार पर अपना फैसला नहीं सुनाया है. उनकी जांच पूरी हो चुकी है और एनआईए ने आरोपपत्र दाखिल कर दिया है..."

