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"सेना को बदनाम करने की आज़ादी नहीं": राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट की फटकार

भारतीय सेना के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान दिए गए विवादित बयान के मामले में लखनऊ की एक अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी. हाई कोर्ट ने साफ कहा, "संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह अधिकार सीमित है और इसमें भारतीय सेना को बदनाम करने की आज़ादी शामिल नहीं है."