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GST के दो स्लैब (5 और 18 फीसदी) को मिली मंजूरी ... ... Aaj ki Taaza Khabar: GST के दो स्लैब (5 और 18 फीसदी) को मिली मंजूरी, फैसला 22 सितंबर से होगा लागू- पढ़ें 3 सितंबर की बड़ी खबरें
GST के दो स्लैब (5 और 18 फीसदी) को मिली मंजूरी
जीएसटी काउंसिल ने टैक्स ढांचे में बड़े सुधार का फैसला लिया है. अब केवल दो स्लैब रहेंगे – 5% और 18%. कपड़े और जूते जैसे सामान, जिनकी कीमत 2,500 रुपये तक है, पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा. पहले यह सीमा 1,000 रुपये तक थी. जबकि सिगरेट, तंबाकू, शुगरी ड्रिंक्स और लग्जरी सामानों पर 40% टैक्स जारी रहेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया और इसे 22 सितंबर से लागू किया जाएगा.

