राजस्‍थान के नए कोचिंग सेंटर बिल का क्‍यों हो रहा विरोध?

राजस्थान में नए कोचिंग सेंटर बिल पेश किया गया, जिसमें पहले के मसौदे में कहा गया था कि 16 साल की उम्र वाले या जिन्होंने सेकंडरी स्कूल पास किया हो, वह स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. हालांकि, नए बिल में ऐज क्राइटीरिया नहीं है.;

( Image Source:  Freepik )
Edited By :  हेमा पंत
Updated On : 21 March 2025 3:40 PM IST

कोचिंग सेंटर को रेगुलेट करने के लिए राजस्थान विधानसभा में 20 मार्च को एक विधेयक पेश किया गया. पिछले 10 साल से भी ज्यादा समय से कोटा में स्टूडेंट की आत्महत्या के कई मामले सामने आ चुके हैं. कोटा और जयपुर जैसे शहरों में हाइ प्रेशर अकेडमिक इकोसिस्टम के साथ कोचिंग सेंटर और रेजिडेंशियल स्कूल ने इस रेगुलेशन की मांग को बढ़ावा दिया था.

हालांकि, राजस्थान कोचिंग सेंटर (कंट्रोल और रेगुलेशन) बिल 2025 को पहले के मसौदों के कुछ प्रावधानों को कमज़ोर करने और इस मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के कुछ दिशा-निर्देशों को दरकिनार करने के लिए कुछ आलोचना मिली है. चलिए जानते हैं आखिर नए बिल में क्या है. साथ ही, क्यों इसका विरोध किया जा रहा है?

राजस्थान विधेयक में क्या कहा गया है?

बिल पर सरकार ने कहा कि इसका उद्देश्य 'कोचिंग सेंटर्स के कमर्शियलाइजेशन पर रोक लगाना है. साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना है कि वे छात्रों की भलाई और सफलता को प्राथमिकता देते हुए एक ढांचे के भीतर काम करें. इसमें न्यूनतम गुणवत्ता मानकों, कोचिंग सेंटर के रजिस्ट्रेशन और स्टूडेंट्स के लिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग को अनिवार्य बनाने का प्रयास किया गया है.

कब होगा रजिस्ट्रेशन कैंसिल?

कोचिंग सेंटर्स के रेगुलेशन के लिए केंद्र के जनवरी 2024 के दिशा-निर्देशों में प्रावधानों के पहले पेनल्टी के लिए 25,000 रुपये और दूसरे उल्लंघन के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना प्रस्तावित किया गया है. इसके बाद के उल्लंघन के लिए रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा. यह एक ऐसा पहलू है, जहां विधेयक के प्रावधान मसौदे और दिशा निर्देशों की तुलना में अधिक कड़े हैं.

क्या अंतर हैं?

पहले के मसौदे में कहा गया था कि 16 साल की उम्र वाले या जिन्होंने सेकंडरी स्कूल पास किया हो, वह स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. हालांकि, नए बिल में ऐज क्राइटीरिया नहीं है.

नो फेशियल रिकग्निशन टेकनीकपहले के मसौदे में कहा गया था कि 16 साल की उम्र वाले या जिन्होंने सेकंडरी स्कूल पास किया हो, वह स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. हालांकि, नए बिल में ऐज क्राइटीरिया नहीं है.

बिल के पहले वर्जन में फेस रिकग्निशन टेकनीक के जरिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस जरूरी थी. इसमें कहा गया था कि अगर कोई स्टूडेंट बिना बताए दो दिनों से ज्यादा समय तक सेंटर नहीं आता है, तो टीचर्स को उनके पेरेंट्स को इस बारे में बताना होगा. हालांकि, नए बिल में ऐसा कुछ नहीं है. 

नेशनल हॉलीडे के बारे में

ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि कोचिंग सेंटर्स को को नेशनल हॉसिडे जिला कलेक्टर द्वारा घोषित लोकल हॉलिडे और त्योहारों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों का पालन करना होगा. जबकि नए वर्जन में कहा गया है कि केंद्रों को त्योहारों के साथ मेल खाने के लिए छुट्टियों को अनुकूलित करने का प्रयास करना चाहिए. इसमें नेशनल और लोकल हॉलिडे के बारे में कुछ नहीं बताया गया है. 


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