बाल विवाह को लेकर एक्शन में मान सरकार, पंजाब में अभियान की शुरुआत
पंजाब सरकार बुधवार 27 नवंबर से 'बाल विवाह मुक्त अभियान' की शुरुआत कर रही है. इसके तहत राज्यव्यापी शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा. इस अभियान को लेकर डॉ. बलजीत कौर ने समाज के सभी वर्गों से इसे सफल बनाने के लिए एकजुट होने का आग्रह किया. कौर ने कहा कि बाल विवाह मुक्त राज्य सिर्फ एक आकांक्षा नहीं है बल्कि हमारे बच्चों और समाज के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है.;
Punjab Government: भारत में बाल विवाह कानूनी अपराध है. फिर भी देश के कई हिस्सों में कम उम्र के बच्चों की शादी आज भी कराई जाती है. अब पंजाब में ऐसी घटना को रोकने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा फैसला लिया है.
पंजाब सरकार बुधवार 27 नवंबर से 'बाल विवाह मुक्त अभियान' की शुरुआत कर रही है. इसके तहत राज्यव्यापी शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा. इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण वेबकास्ट लिंक के जरिए किया जाएगा, जिससे प्रदेश के प्रतिभागी इस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए एक साथ आएंगे.
क्या है बाल विवाह विरोधी अभियान?
मान सरकार ने आज से पंजाब में 'बाल विवाह मुक्त अभियान' की शुरुआत की है. इस बारे में पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने जानकारी दी. उन्होंने महिला खुद सहायता समूहों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और सहयिकाओं, एएनएम, बाल विवाह निषेध अधिकारियों राज्य और जिला बार काउंसिल के सदस्यों को इस अभियान में शामिल होने की अपील की है.
बलजीत कौर का बयान
इस अभियान को लेकर डॉ. बलजीत कौर ने समाज के सभी वर्गों से इस अभियान को सफल बनाने के लिए एकजुट होने का आग्रह किया. कौर ने कहा कि बाल विवाह मुक्त राज्य सिर्फ एक आकांक्षा नहीं है बल्कि हमारे बच्चों और समाज के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का यह कदम सभी हित धारकों के लिए हमारे युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए सराहनीय कदम है. इस फैसले समाज में बदलाव आएगा. मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए बाल विवाह की गहरी जड़ें जमा चुकी बुराई को खत्म करने के लिए सभी के सामूहिक प्रयास की जरूरत है.
आशीर्वाद योजना से हो रहा फायदा
मान सरकार की ओर से आशीर्वाद स्कीम चलाई जा रही है. इसके तहत अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से जुड़े 1,867 लाभार्थियों को 9.51 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है. इसके तहत पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कुल 1,331 लाभार्थियों को 6.78 करोड़ रुपये की रमक जारी की गई है. बलजीत कौर ने बताया कि आशीर्वाद योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को पंजाब का स्थायी निवासी होना चाहिए. गरीब रेखा से नीचे वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए और अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित होना चाहिए.