दिल्ली में नो एंट्री! क्या है GRAP-3 बैन, जानिए राजधानी में किन-किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

GRAP-3 restrictions in Delhi: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के लिए GRAP को दिल्ली में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के चार अलग-अलग स्टेज- स्टेज I- 'खराब' (AQI 201-300), स्टेज II- 'बहुत खराब' (AQI 301-400), स्टेज III - 'गंभीर' (AQI 401-450), और स्टेज IV - 'गंभीर प्लस' (AQI >450) में बांटा गया है.;

GRAP-3 restrictions in Delhi(Image Source:  ANI )
Edited By :  सचिन सिंह
Updated On : 14 Nov 2024 11:01 PM IST

GRAP-3 restrictions in Delhi: दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'खतरनाक' स्तर पर पहुंच गई है. इसे लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शुक्रवार सुबह 8 बजे से सख्त GRAP-3 बैन लागू करने का फैसला लिया है. राष्ट्रीय राजधानी के वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) को 'गंभीर' श्रेणी में रखा गया है, जिसका स्तर 428 है. यह देश में सबसे खराब है.

दिल्ली गंभीर प्रदूषण संकट से जूझ रही है. गुरुवार को शहर में धुंध की मोटी परत छा गई, जिससे वायु गुणवत्ता का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया. वायु प्रदूषण के साथ दिल्ली का चल रहा संघर्ष अब लगभग दो सप्ताह तक जारी रहेगा. पटाखों के कारण दिवाली के बाद से प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है.



क्या है GRAP-3 बैन?

GRAP 3 को आमतौर पर तब लागू किया जाता है जब वायु प्रदूषण 'गंभीर श्रेणी' में पहुंच जाता है. इस योजना के तहत निर्माण और तोड़फोड़ पर प्रतिबंध रहता है, राज्य सरकार क्लास 5 तक के बच्चों के लिए को बंद कर सकती हैं और सार्वजनिक परिवहन पर जोर दिया जाता है.

GRAP-3 के तहत क्या-क्या रहेगा बैन?

  • इंटर-स्टेट बस पर बैन: इलेक्ट्रिक वाहनों, CNG बसों और बीएस-VI डीजल बसों को छोड़कर NCR स्टेट से सभी इंटर-स्टेट बसों को दिल्ली में प्रवेश करने पर बैन लगा रहेगा.
  • कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन पर बैन: वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले धूल और कण को रोकने के लिए कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाएगा.
  • माइनिंग पर पूरी तरह से बैन: गैर-आवश्यक औद्योगिक परिचालनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के प्रयासों के तहत क्षेत्र में माइनिंग संबंधी गतिविधियों पर बैन लगा रहेगा.
  • जूनियर क्लास के बच्चों का स्कूल बंद या फिर ऑनलाइन क्लास: सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों की क्लास 5 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेज की ओर रुख करेंगे, जिससे छोटे बच्चों के लिए हानिकारक हवा के संपर्क को कम किया जा सके.
  • प्रमुख सड़कों पर हर रोज पानी का छिड़काव: धूल को नियंत्रित करने के लिए, अधिकारी दिल्ली भर में प्रमुख सड़कों पर प्रतिदिन पानी का छिड़काव करेंगे.
  • दिल्ली के साथ-साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जैसे आस-पास के जिलों में बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल वाहनों पर बैन रहेगा. ये उपाय प्रदूषण को रोकने और गंभीर वायु गुणवत्ता चरण के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं.

GRAP-3 के तहत क्या-क्या खुला रहेगा?

  • रेलवे सेवाओं/रेलवे स्टेशन.
  • मेट्रो रेल सेवाओं और स्टेशन.
  • हवाई अड्डे और इंटर-स्टेट बस टर्मिनल.
  • राष्ट्रीय सुरक्षा/रक्षा संबंधी गतिविधियां/राष्ट्रीय महत्व की सेवाएं.
  • अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं.
  • सार्वजनिक सेवाएं जैसे राजमार्ग, सड़कें, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज, विद्युत पारेषण/वितरण, पाइपलाइन आदि.
  • स्वच्छता सेवाएं जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट आदि.

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