बोर्ड की मान्यता हुई रद्द, तो अभ्यर्थी कैसे अयोग्य? GDS भर्ती पर HC का बड़ा फैसला, केंद्र सरकार को झटका- FAQ में जानें अदालत ने क्या कहा?
GDS भर्ती मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की अपील खारिज कर दी. बोर्ड की मान्यता बाद में निलंबित होने पर अभ्यर्थी को अयोग्य ठहराने पर कोर्ट ने क्या कहा?
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती मामले में केंद्र सरकार और चीफ पोस्ट मास्टर की अपील खारिज कर दी है. मुख्य न्यायाधीश कृष्ण राम महापात्र और न्यायाधीश संतोष शर्मा की डिवीजन बेंच ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) के फैसले को सही ठहराया. कोर्ट ने कहा कि 20 दिसंबर 2012 को जारी अंकसूची और प्रमाणपत्र के आधार पर अभ्यर्थी को केवल बोर्ड की मान्यता बाद में निलंबित होने के कारण अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता.