डीजे और लेजर लाइट को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जताई चिंता, राज्य सरकार ने कहा- इसपर पहले ही है प्रतिबंध

सुनवाई के दौरान तेज आवाज वाले म्यूजिक सिस्टम और हाई बीम वाली लेज़र लाइट के बुरे प्रभावों का भी उल्लेख किया गया. एडवोकेट जनरल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में डीजे के साथ लेज़र लाइट का इस्तेमाल पहले से ही प्रतिबंधित है, और जो इस नियम का उल्लंघन करते हैं, उन पर जुर्माना लगाया जाता है.;

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नॉइस पॉल्यूशन के मामले में जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट से व्यक्तिगत हलफनामा (पर्सनल एफीडेविट) जमा करने का आदेश दिया है. यह आदेश राज्य सरकार द्वारा अदालत को दिए गए आश्वासन के आधार पर आया, जिसमें कहा गया था कि राज्य नॉइस पॉल्यूशन पर प्रभावी तरीके से कंट्रोल करने और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है. मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभू दत्त की खंडपीठ ने न केवल नॉइस पॉल्यूशन के प्रति चिंता जताई, बल्कि लेज़र और बीम लाइट से होने वाले नुकसान पर भी ध्यान आकर्षित किया.

हाईकोर्ट में नॉइस पॉल्यूशन के मामले में सुनवाई के दौरान, राज्य की ओर से एडवोकेट जनरल प्रफुल एन भरत और डिप्टी एडवोकेट जनरल शशांक ठाकुर ने सरकार का पक्ष रखा. इस मामले में जमा की गई याचिकाओं पर सरकार का जवाब देते हुए एडवोकेट जनरल ने नॉइस पॉल्यूशन को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब दिया.

नॉइस पॉल्यूशन फैलाने वालों पर सख्ती

याचिकाओं में खासतौर पर त्योहारों के दौरान नॉइस पॉल्यूशन को रोकने में राज्य की विफलता और गाड़ियों पर लगे तेज आवाज वाले डीजे साउंड का उल्लेख किया गया, जिससे काफी ज्यादा प्रदूषण होता है. इस पर एडवोकेट जनरल ने बताया कि राज्य ने ऐसे नियम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पहले से ही कार्रवाई की है और अदालत को यह आश्वासन दिया कि नॉइस पॉल्यूशन फैलाने वाले इन डीजे और साउंड सिस्टम पर और सख्ती की जाएगी.

लेज़र और बीम लाइट का मुद्दा- हाईकोर्ट ने जताई चिंता

सुनवाई के दौरान तेज आवाज वाले म्यूजिक सिस्टम और हाई बीम वाली लेज़र लाइट के नकारात्मक प्रभावों का भी उल्लेख किया गया. एडवोकेट जनरल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में डीजे के साथ लेज़र लाइट का इस्तेमाल पहले से ही प्रतिबंधित है, और जो इस नियम का उल्लंघन करते हैं, उन पर जुर्माना लगाया जाता है. उन्होंने यह भी बताया कि लगातार नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों की गाड़ियों और साउंड सिस्टम को जब्त करने का प्रावधान है.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ध्वनि प्रदूषण के मामले में कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया है, और यह सुनिश्चित करने को कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए.

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