हथियार लाइसेंस चाहिए, तो पहले जान लें कैसे और कौन-कर सकता है अप्लाई, चाहिए होंगे ये डॉक्यूमेंट
असम भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, जहाँ की भौगोलिक स्थिति, सीमावर्ती क्षेत्र और सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता के चलते सुरक्षा संबंधी मुद्दे कभी-कभी विशेष रूप से संवेदनशील हो जाते हैं. ऐसे में हथियार (आर्म्स) रखने के लिए अब सरकार ने पोर्टल शुरू कर दिया है.;
गुरुवार की सुबह गुवाहाटी के लोक सेवा भवन में एक खास कार्यक्रम हुआ. इसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक नया डिजिटल पोर्टल शुरू किया. इस पोर्टल के ज़रिए अब राज्य के दूर-दराज और कमजोर इलाकों में रहने वाले मूल निवासी लोग आसानी से हथियार लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना ऐसे लोगों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए है, जो असुरक्षित इलाकों में रहते हैं और जिनकी जान को खतरा हो सकता है. उन्होंने कहा कि हर आवेदन की सख्ती से जांच की जाएगी, ताकि सही और ज़रूरतमंद लोगों को ही आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति मिल सके. चलिए जानते हैं कैसे कर सकते हैं अप्लाई और इसके लिए कौन-से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे.
कौन कर सकता है आवेदन?
अगर आप असम के मूल निवासी हैं और राज्य के दूरदराज़ या असुरक्षित क्षेत्र में रहते हैं, तो यह योजना आपके लिए है. लेकिन कुछ अहम शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना ज़रूरी है. स्थायी निवासी और मूल भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है. आपकी उम्र कम से कम 21 साल की होनी चाहिए. आपके इलाके को "कमजोर" या "दूरदराज" माना गया हो. आपके जीवन को कोई विश्वसनीय खतरा हो. इसके अलावा, कोई आपराधिक रिकॉर्ड या लंबित केस नहीं होना चाहिए. वहीं, जिस शख्स को हथियार चाहिए, उसे मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह सही हों. साथ ही, आपके पास एक वैलिड हेल्थ केयर सर्टिफिकेट हो. सबसे जरूरी हथियार चलाने का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना जरूरी है.
कैसे करें अप्लाई?
अब किसी सरकारी दफ्तर की लंबी कतार में खड़े होने की ज़रूरत नहीं. आप घर बैठे सेवा सेतु पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. आवेदन प्रपत्र III के अंतर्गत करना होगा. आवेदन के बाद जिला प्राधिकारी आपकी जानकारी की गहन जांच करेंगे. पात्रता और खतरे के दावों की कड़ी जांच की जाएगी. यह पूरा सत्यापन लगभग 90 दिन तक चल सकता है.
लाइसेंस की वैधता और समयसीमा
यदि आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो आपको पांच वर्षों के लिए वैध शस्त्र लाइसेंस मिलेगा. इसके बाद इसे नवीनीकृत किया जा सकता है, बशर्ते आप तय मापदंडों पर खरे उतरें.