'ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म' क्या है? टैक्स चोरी करने वालों की खैर नहीं, GST काउंसिल ने लिया बड़ा फैसला

Nirmala Sitharaman: इसका उद्देश्य CGST अधिनियम 2017 में धारा 148A के माध्यम से प्रावधान सम्मिलित करना है, ताकि सरकार को टैक्स चोरी वाली वस्तुओं के लिए 'ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म' को लागू करने के लिए सशक्त बनाया जा सके.;

Nirmala Sitharaman
Edited By :  सचिन सिंह
Updated On :

Nirmala Sitharaman: GST लागू होने के बाद इसे लेकर भी टैक्स चोरी की कई खबरे सामने आई, जिसे लेकर सरकार ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कड़े कदम उठाने का फैसला लिया है. इसके तहत जिन वस्तुओं पर टैक्स चोरी की संभावनाएं हैं, उनके लिए 'ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म' लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. ताकि सप्लाई चैन का पता लगाया जा सके.

इसका उद्देश्य CGST अधिनियम, 2017 में धारा 148ए के माध्यम से एक सक्षम प्रावधान सम्मिलित करना है, ताकि सरकार को टैक्स चोरी होने वाली वस्तुओं के लिए 'ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म' को लागू करने का रास्ता साफ हो सके.

क्या है 'ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म'?

वित्त मंत्रालय ने कहा, 'यह मैकेनिज्म खास तरह की वस्तुओं के पहचान के लिए होगी, जिसे उन वस्तुओं या उनके पैकेजों पर चिपकाया जाएगा. ऐसी वस्तुओं या पैकेट पर एक यूनिक कोड लगाया जाएगा, ताकि सप्लाई चेन में उनका पता लगाया जा सके.' इससे इन खास वस्तुओं पर होने वाली टैक्स चोरी को खत्म किया जा सकेगा, जिससे सरकार के खजाने का नुकसान नहीं होगा.

फोर्टिफाइड राइस कर्नेल पर GST छूट

वस्तुओं पर जीएसटी दर के बारे में लिए गए निर्णय के संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि परिषद ने फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) पर दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है और जीन थेरेपी पर भी जीएसटी से छूट दी है.

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि मर्चेंट एक्सपोर्टर्स को आपूर्ति पर कोम्पन्सेशन सेस की दर को घटाकर 0.1 % करने का निर्णय लिया गया है, जो ऐसी आपूर्ति पर GST दर के बराबर होगा और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) के निरीक्षण दल के सभी डिवाइस और उपभोग्य नमूनों के आयात को IGST से छूट दी जाएगी, जो कि निर्दिष्ट शर्तों के अंदर होगा.

उन्होंने कहा कि सेवाओं के संबंध में परिषद ने सामान्य बीमा कंपनियों के उनके द्वारा एकत्रित तृतीय पक्ष मोटर वाहन प्रीमियम से मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 164बी के अंतर्गत गठित मोटर वाहन दुर्घटना कोष में दिए जाने वाले अंशदान पर GST से छूट देने का निर्णय लिया है.

Similar News