देश में लागू हुए FASTag के नए नियम, अकाउंट में लो बैलेंस से बढ़ेगी टेंशन, जानें पूरी डिटेल
FASTag New Rules 2025: सोमवार 17 फऱवरी से देश में नए फास्टैग नियम लागू हो गए हैं. घर से निकलने से पहले इनके बारे में जरूर जान लें वरना आपको परेशानी हो सकती है. अब अगर स्कैन किए जाने से 60 मिनट पहले तक फास्टैग को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था पेमेंट अस्वीकार कर दी जाएगी. ऐसे मामलों में वाहन मालिकों को जुर्माने के रूप में टोल की डबल जुर्माना देना पड़ेगा.;
New FASTag Rules: देश में सोमवार 17 फरवरी से फास्टैग से जुड़ा नया नियम लागू हो गया है. अब टोल प्लाजा पर टोल कैसे कटते समय कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. इसके तहत कम बैलेंस, भुगतान में देरी फास्टैग ब्लैकलिस्ट होने पर अतिरिक्त जुर्माना लगेगा. यह बदलाव टोल पर गाड़ियों की लंबी कतारों को कम करने के लिए किया गया है.
जानकारी के अनुसार, हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने फास्टैग को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की थी. जिसके तहत अगर गाड़ी टोल पार करने से पहले फास्टैग 60 मिनट से ज्यादा समय तक टोल पार करने के 10 मिनट बाद तक इन-एक्टिव रहता है तो पेमेंट को रद्द कर दिया जाएगा.
क्या है फास्टैग के नए नियम?
- NPCI ने बताया कि 17 फरवरी, 2025 यानी आज से फास्टैग के नए नियम लागू हो गए हैं.
- टोल प्लाजा पर टैग पढ़े जाने से एक घंटे पहले या पढ़े जाने के दस मिनट के भीतर फास्टैग को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता था.
- फास्टैग में बैलेंस कम है या किसी ब्लॉक कर दिया गया है.
- ऐसे मामलों में वाहन मालिकों को जुर्माने के रूप में टोल की डबल जुर्माना देना पड़ेगा.
- अगर स्कैन किए जाने से 60 मिनट पहले तक फास्टैग को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था पेमेंट अस्वीकार कर दी जाएगी.
- ग्राहकों को अपने फास्टैग की स्थिति सुधारने के लिए 70 मिनट का समय मिलेगा.
- टोल स्कैन के 10 मिनट बाद- अगर फास्टैग स्कैन होने के बाद 10 मिनट तक इनएक्टिव या ब्लैकलिस्ट रहता है तो ट्रांजेक्शन फिर से अस्वीकार कर दिया जाएगा. ऐसे में सिस्टम एरर कोड 176 के साथ ट्रांजेक्शन कैंसिल किया जाएगा और डबल पेमेंट करना पड़ेगा.
- कम फास्टैग बैलेंस वाले वाहनों को भी टोल प्लाजा से गुजरने की अनुमति दी जाएगी. ऐसे मामलों में टोल शुल्क सुरक्षा जमा से काट लिया जाएगा.
- सुरक्षा जमा राशि से की गई कोई भी कटौती अगले रिचार्ज पर वापस कर दी जाएगी.
ग्राहकों पर क्या होगा असर?
- फास्टैग अकाउंट को दो कैटेगरी में बांटा गया है. व्हाइटलिस्टेड और ब्लैकलिस्टेड.
- ब्लैकलिस्टेड- कम बैलेंस, पेंडिंग केवाईसी, वाहन रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी शामिल हैं.
- नए नियम के अनुसार, अगर आपका अकाउंट फास्टैग टोल बूथ पर पहुंचने से 60 मिनट पहले ब्लैकलिस्ट हो चुका है तो लास्ट टाइम पर रिचार्ज नहीं कर पाएंगे.
- इससे ट्रांजेक्शन फेल होने की घटनाओं में कमी आएगी. टोल प्रोसेस अच्छा होगा और यूजर्स अपने अकाउंट मैनेजमेंट पर ध्यान देंगे.
इन बातों का रखें ध्यान
- अपने फास्टैग वॉलेट में पर्याप्त बैलेंस बनाए रखें.
- फास्टैग वॉलेट में कम से कम 100 रुपये का बैलेंस हो.
- अपने बैंक से आने वाले मैसेज अलर्ट और सूचनाओं पर ध्यान दें.
- MyFASTag ऐप के जरिए FASTag बैलेंस चेक करते रहें.
- लेनदेन के लिए ऑटो-रिचार्ज सुविधा सक्षम करें.
- अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर याद रखें.
- वाहन के विंडशील्ड पर फास्टैग स्टिकर को ठीक से चिपकाएं.
- समस्याओं से बचने के लिए प्रति वाहन केवल एक ही फास्टैग का उपयोग करें.