Sukanya Samriddhi Account: क्या सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलने के लिए बेटियों का आधार कार्ड है जरूरी?

Sukanya Samriddhi Account: सुकन्या समृद्धि योजना एक सरकार समर्थित स्मॉल सेविंग स्किम है, जिसे बेटियों के नाम पर खोला जा सकता है. इस पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ा जाता है.;

Sukanya Samriddhi Account
Edited By :  सचिन सिंह
Updated On : 26 Nov 2024 7:30 PM IST

Sukanya Samriddhi Account: सुकन्या समृद्धि अकाउंट बेटियों के नाम पर तब तक खोला जा सकता है जब तक उसकी उम्र 10 साल की नहीं हो जाती है. अकाउंट डाकघरों और कॉमर्सियल बैंकों में खोला जा सकता है. सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर ब्याज दर 8.2% प्रति वर्ष है, जिसका कैलकुलेशन सालाना किया जाता है. इस पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ा जाता है.

सुकन्या समृद्धि अकाउंट को फाइनेंशियल ईयर में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1,50,000 रुपये के साथ खोला जा सकता है. इसके बाद 50 रुपये के मल्टिपल में जमा किया जा सकता है. इसे एक बार में भी जमा किया जा सकता है. एक महीने या एक फाइनेंशियल ईयर में जमा की संख्या पर कोई सीमा नहीं है.

क्या आधार कार्ड का होना जरूरी है?

सुकन्या समृद्धि अकाउंट को खुलवाने के लिए आधार कार्ड का होना जरूरी है. आधार को प्राथमिक पहचान के रूप में इस्तेमाल करके एसएस खाता खोला जा सकता है. यदि पैरेंट्स को आधार संख्या नहीं दी गई है तो अकाउंट खोलने के लिए आधार नामांकन संख्या का प्रमाण दिया जा सकता है, लेकिन ग्राहक को लिंक करने के लिए अकाउंट खोलने की तारीख से छह महीने के भीतर आधार जमा करना होगा. यदि अकाउंट खोलने की तारीख से छह महीने के भीतर आधार जमा नहीं किया जाता है तो जब तक वह आधार जमा नहीं करता है, तब तक अकाउंट चालू नहीं रहेगा.

सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोलने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स

  • SSY अकाउंट खोलने का फॉर्म
  • बेटियों का बर्थ सर्टिफिकेट
  • बेटियों के पैरेंट्स या माता-पिता का पता प्रमाण
  • बेटियों के पैरेंट्स या माता-पिता का पहचान प्रमाण

सुकन्या समृद्धि अकाउंट माता-पिता या कानूनी रूप से सम्मानित पैरेंट्स में से कोई एक बालिका के नाम पर खोल सकता है, जिसकी आयु अकाउंट खोलने की तिथि तक दस वर्ष से कम हो. इस योजना के तहत प्रत्येक अकाउंट होल्डर का एक ही अकाउंट होगा.

सुकन्या समृद्धि अकाउंट कस्टमर को कर में बहुत लाभ देता है. सुकन्या समृद्धि अकाउंट में किए गए निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर कटौती का लाभ मिलता है. सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर सालाना 1.5 लाख रुपये तक की कटौती की अनुमति है. इस खाते पर मिलने वाला ब्याज जो सालाना चक्रवृद्धि होता है, आयकर अधिनियम की धारा 10 के तहत कर से मुक्त है. इसमें पैसे निकालने पर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. 

Similar News