बैंक अकाउंट में लिमिट से ज्‍यादा कैश जमा करते हैं तो आ सकता है इनकम टैक्‍स का नोटिस, जान लें नियम

सामान्य तौर पर दो तरह के अकाउंट होते हैं, पहला सेविंग अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट. इन दोनों तरह के अकाउंट में कैश डिपॉजिट की एक लिमिट होती है. अगर आपने इस तय सीमा से ज्यादा पैसे जमा किए तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है. सेविंग अकाउंट से 1 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा एक वित्त वर्ष में निकाला जाता है तो इस पर 2 फीसदी का टीडीएस कटेगा.;

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Edited By :  स्टेट मिरर डेस्क
Updated On : 14 Nov 2024 7:30 PM IST

Bank Account balance Limit: आज के समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका कोई बैंक में खुद का अकाउंट न हो. वैसे ऐसी लोगों की संख्या बहुत कम ही है. सरकारी या निजी सभी तरह के वित्तीय कामों के लिए बैंक अकाउंट होना आवश्यक होता है. जिसमें ग्राहक अपनी बचत की रकम जमा कर सकते हैं. सामान्य तौर पर दो तरह के अकाउंट होते हैं, पहला सेविंग अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट.

इन दोनों तरह के अकाउंट में कैश डिपॉजिट की एक लिमिट होती है. अगर आपने इस तय सीमा से ज्यादा पैसे जमा किए तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है. बैंक के नियम के अनुसार अगर आपके अकाउंट में रकम ज्यादा है और यह इनकम टैक्स के दायरे में आती है. तो आपको उस कमाई का स्रोत बताना पड़ेगा.

सेविंग अकाउंट की डिपॉजिट लिमिट

बैंक के नियम के अनुसार सेविंग अकाउंट में एक साल में 10 लाख रुपये जमा कर सकते हैं. अगर इससे आगे राशि जमा की तो इसकी जानकारी बैंक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेज को देती पड़ती है. यह नियम एफडी में कैश डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड और शेयरों में निवेश पर भी लागू होता है. वहीं करंट अकाउंट की बात करें तो इसमें एक वित्त वर्ष में 50 लाख रुपये से अधिक जमा करने पर इनकम टैक्स विभाग को इसकी जानकारी देनी होती है. इन नियमों का पालन विशेषकर व्यापारियों और कंपनियों को करना अनिवार्य होता है.

क्या है सेक्शन 194A?

अगर सेविंग अकाउंट से 1 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा एक वित्त वर्ष में निकाला जाता है तो इस पर 2 फीसदी का टीडीएस कटेगा. जिन लोगों ने ITR फाइल नहीं किया है उन पर 2 फीसदी का टीडीएस कटेगा वो भी 20 लाख रुपये से ज्यादा के विड्रॉल पर और ऐसे लोगों ने 1 करोड़ अकाउंट से निकाले तो उन पर 5 फीसदी टीडीएस लगेगा. एक बार में 2 लाख रुपये से अधिक कैश ट्रांजेक्शन करने पर रोक है, चाहे वह किसी भी तरह का लेनदेन क्यों न हो. इस नियम के उल्लंघन करने पर नोटिस और जुर्माना लगाया जा सकता है. बैंक में 50 हजार से अधिक निकासी करते समय PAN नंबर देना अनिवार्य है.

इनकम सोर्स न बताने पर लगेगा टैक्स

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 68 के अनुसार किसी भी खाताधारक को तय सीमा से ज्यादा पैसे जमा करने पर इनकम का सोर्स बताया जरूरी होता है. लेकिन सोर्स न मिलने या बताने पर आयकर विभाग 60 फीसदी टैक्स की वसूली शुरू कर सकता है. सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट लिमिट लगाकर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और अवैध वित्तीय गतिविधियों पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है.

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