थिएटर में चलने वाले लंबे विज्ञापन से भड़का शख्स, शिकायत दर्ज कर वसूला लाखों का जुर्माना

विक्की कौशल की 'सैम बहादुर' शुरू होने से पहले एक के बाद एक आने वाले विज्ञापनों से वह तंग आ गए थे. बाद में उन्होंने 6 जनवरी को बेंगलुरु शहरी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कराई.;

( Image Source:  IMDB )
Edited By :  रूपाली राय
Updated On : 19 Feb 2025 10:06 AM IST

बेंगलुरु की एक उपभोक्ता अदालत ने हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसने 2024 में फिल्म सैम बहादुर से पहले लंबे कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के साथ अपना समय बर्बाद करने के लिए पीवीआर सिनेमा और आईनॉक्स पर मुकदमा दायर किया था. बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने निर्देश दिया कि मूवी टिकटों पर विज्ञापनों पर खर्च किए गए समय को छोड़कर, फिल्म को उसके सही समय पर शुरू करना चाहिए.

विक्की कौशल की 'सैम बहादुर' (Sam Bahadur) शुरू होने से पहले एक के बाद एक आने वाले विज्ञापनों से वह तंग आ गए थे. बाद में उन्होंने 6 जनवरी को बेंगलुरु शहरी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (Consumer Disputes Redressal Commiss) में शिकायत दर्ज कराई.

25 मिनट की देरी

शिकायतकर्ता अभिषेक एमआर ने दावा किया कि इन विज्ञापनों के कारण 25 मिनट की देरी ने उनके शेड्यूल को बाधित कर दिया, क्योंकि उन्होंने फिल्म के तुरंत बाद काम पर लौटने की योजना बनाई थी. उन्होंने पीवीआर सिनेमा, बुकमायशो और आईनॉक्स के खिलाफ मामला दर्ज कराया. फोरम ने सिनेमाघर को फटकार भी लगाई है. साथ ही कहा है कि हर किसी का समय महत्वपूर्ण है और इस दौर में समय ही पैसा है.

देर तक दिखाए गए ट्रेलर

15 फरवरी को उपभोक्ता फोरम ने पीवीआर सिनेमा और पीवीआर आइनॉक्स पर 1.28 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था. इसमें से 20 हजार रुपए अभिषेक को, 8 हजार रुपए शिकायत दर्ज कराने के लिए और एक लाख रुपए उपभोक्ता कल्याण कोष में देने का आदेश दिया गया था. शिकायत में फिल्म के बाद काम पर देरी से पहुंचने की बात भी शामिल है. आरोप है कि थिएटर में शाम 4:05 बजे से 4:28 बजे तक दूसरी फिल्मों के विज्ञापन और ट्रेलर दिखाए गए. बाद में फिल्म 4:30 बजे शुरू हुई. अभिषेक का कहना है कि फिल्म 4 बजे शुरू हुई थी.

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