कुलदीप सेंगर को तत्काल राहत देने से सुप्रीम कोर्ट... ... Aaj ki Taaza Khabar: 'चलो जेल जाने के लिए तैयार रहूंगा, केस हुआ है तो गिरफ्तार करो' ओवैसी के केस पर बोले हिमंता बिस्वा सरमा
कुलदीप सेंगर को तत्काल राहत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
बलात्कार के दोषी और भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में सेंगर की सजा निलंबित करने और जमानत की याचिका पर सुनवाई की जाए. भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सेंगर की याचिका पर तीन महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया. न्यायालय ने कहा, “हम इस मामले को उच्च न्यायालय से अपील की सुनवाई और निर्णय लेने का अनुरोध करने के लिए उपयुक्त मानते हैं, लेकिन तीन महीने से अधिक समय नहीं लगना चाहिए.”
Update: 2026-02-09 08:03 GMT