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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से आवारा कुत्तों को हटाएं
देशभर में सड़कों पर बढ़ते आवारा पशुओं के खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है. अदालत ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और स्थानीय निकायों को आदेश दिया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और सड़कों से तुरंत आवारा पशुओं को हटाया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में विशेष हाईवे पेट्रोल टीम बनाई जाए, जो सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़कर गोशालाओं या शेल्टर होम में भेजे, जहां उनकी उचित देखभाल की जा सके.
Update: 2025-11-07 05:49 GMT