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आधार कार्ड न तो नागरिकता का और न ही निवास प्रमाण का सबूत है: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार में हाल ही में संपन्न Special Identification Registration (SIR) प्रक्रिया को पारदर्शी बताया. उन्होंने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अब आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में पहचान प्रमाण के लिए शामिल किया गया है, लेकिन यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है. आधार अधिनियम की धारा 9 के अनुसार आधार कार्ड न तो नागरिकता का और न ही निवास प्रमाण (Domicile) का सबूत है. उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 2023 से पहले सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों में आधार कार्ड को जन्म तिथि का प्रमाण नहीं माना गया. ज्ञानेश कुमार ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत एक मतदाता की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, वह देश का नागरिक होना चाहिए और संबंधित मतदान केंद्र के पास निवास करता होना चाहिए. उन्होंने भरोसा दिलाया कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया है और चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह कानूनी और पारदर्शी रखा गया है.