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दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: अभिषेक-ऐश्वर्या के नाम और छवि के दुरुपयोग पर लगी रोक
दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिषेक बच्चन के पर्सनालिटी राइट्स (Personality Rights) की सुरक्षा को लेकर बड़ा आदेश दिया है. अभिषेक और ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम और तस्वीरों का कथित रूप से दुरुपयोग, मॉर्फिंग और गलत सूचना फैलाने के मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया. एडवोकेट अमित भीमराव नाइक ने कहा कि इस तरह के मामलों में उनके क्लाइंट्स मजबूर होकर कोर्ट का रुख कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि पहले भी अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ को इसी तरह के आदेश मिल चुके हैं. कोर्ट ने माना कि अभिषेक और ऐश्वर्या के नाम-छवि का दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है और यह उनके अधिकारों का हनन है. इसलिए कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर जारी कर उनके पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा सुनिश्चित की है.
Update: 2025-09-12 17:53 GMT