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सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले में CBI जांच की मांग वाली PIL खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें मध्यप्रदेश और राजस्थान में जहरीला कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामलों की CBI जांच कराने की मांग की गई थी. अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में राज्य और केंद्र सरकार की मौजूदा कार्रवाई पर्याप्त है. इस निर्णय के बाद अब राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई जांच और कार्रवाई पर ही आगे की निगरानी होगी.
Update: 2025-10-10 06:32 GMT