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मद्रास HC का हिंदू धर्म पर आपत्तिजनक बयान देने वाले मंत्री पोनमुडी पर FIR का आदेश

मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को तमिलनाडु के मंत्री के. पोनमुडी के खिलाफ शैव, वैष्णव और महिलाओं के प्रति कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है.

तमिलनाडु की स्टालिन सरकार में दोबारा मंत्री बने पोनमुडी एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में आ गए हैं. उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ऐसा बयान दिया, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुईं. कार्यक्रम में महिलाएं भी मौजूद थीं.

पोनमुडी ने सनातन धर्म के प्रतीक तिलक को लेकर अभद्र टिप्पणी की. उन्होंने तिलक की तुलना शारीरिक संबंध से जुड़ी बातों और चुटकुलों से की, जिससे माहौल असहज हो गया और बयान को लेकर विरोध शुरू हो गया है.

Update: 2025-04-17 12:28 GMT

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