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इन शर्तों पर इनफ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को कोलकाता हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत
कलकत्ता हाईकोर्ट की अवकाश पीठ ने सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है. अदालत ने कहा कि उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके देश छोड़ने या फरार होने की कोई योजना नहीं है.
अदालत ने शर्तों के साथ यह राहत दी है. शर्मिष्ठा को 10,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी और अपना पासपोर्ट जांच एजेंसियों को सौंपना होगा. साथ ही उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे भारत नहीं छोड़ेंगी. अदालत के इस फैसले से फिलहाल उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिल गई है.
Update: 2025-06-05 09:51 GMT